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तमिलनाडु: बैनर गिरने से लड़की की मौत के मामले में AIADMK नेता के खिलाफ FIR

AIADMK के कार्यकर्ता सी जयगोपाल ने पल्लीकरनई में रेडियल रोड पर अपने बेटे की शादी के जश्न के लिए नेताओं के स्वागत में बैनर और होर्डिंग लगाए थे. इस दौरान रास्ते में अवैध रूप से लगा एआईएडीएमके का बैनर सड़क पर स्कूटी से जा रही एक लड़की के ऊपर गिर गया था.

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होर्डिंग और बैनर हटाए गए (फोटो-ANI)
होर्डिंग और बैनर हटाए गए (फोटो-ANI)

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  • अवैध रूप से लगे बैनर की चपेट में आई लड़की को टैंकर ने कुचला
  • AIADMK नेता के बेटे की शादी के होर्डिंग और बैनर लगाए गए थे

चेन्नई में बैनर गिरने से हुई लड़की की मौत के मामले में एआईएडीएमके के पदाधिकारी जयगोपाल के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है. जयगोपाल के खिलाफ रविवार को धारा 279, 336 और 304 ए के तहत मामला दर्ज किया गया है. हालांकि जयगोपाल फिलहाल अस्पताल में भर्ती हैं, सीने में दर्द की शिकायत के बाद उन्हें शनिवार को चेन्नई के एक अस्पताल में भर्ती कराया गया.

इससे पहले नगर निगम ने भी सड़क पर अवैध बैनर लगाने के लिए एआईएडीएमके के पदाधिकारी जयगोपाल के खिलाफ मामला दर्ज किया था. उनके खिलाफ चेन्नई सिटी म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन एक्ट की धारा 326 के तहत मामला दर्ज किया गया था. दरअसल, AIADMK के कार्यकर्ता सी जयगोपाल ने पल्लीकरनई में रेडियल रोड पर अपने बेटे की शादी के जश्न के लिए नेताओं के स्वागत में बैनर और होर्डिंग लगाए थे.

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इस दौरान रास्ते में अवैध रूप से लगा एआईएडीएमके का बैनर सड़क पर स्कूटी से जा रही एक लड़की के ऊपर गिर गया था. जिसकी चपेट में आने से सॉफ्टवेयर इंजीनियर लड़की सड़क पर गिरी और पीछे से आ रहे तेज रफ्तार टैंकर ने उसे रौंद दिया था. गंभीर रूप से घायल लड़की की अस्पताल में मौत हो गई थी. इस घटना के बाद लोगों ने एआईएडीएमके के अवैध बैनरों के खिलाफ नाराजगी जाहिर करते हुए विरोध प्रदर्शन किया था.

बता दें कि इस मामले में पुलिस ने टैंकर ड्राइवर के खिलाफ लापरवाही से गाड़ी चलाने का मामला दर्ज किया. बाद में चेन्नई कॉर्पोरेशन के डिविजन 188 के सहायक अभियंता अमलराज की शिकायत के आधार पर जयगोपाल के खिलाफ भी मामला दर्ज किया था. गौरतलब है कि चेन्नई कॉर्पोरेशन के अधिकारियों ने रविवार को सभी होर्डिंग्स और बैनर हटा दिए हैं.

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