स्थानीय अदालत ने एक व्यक्ति को अपनी पत्नी को उत्पीड़ित करने के आरोप में दो साल की सजा सुनायी है. यह व्यक्ति अपनी पत्नी को इस लिए उत्पीड़ित करता था ताकि वह उसे तलाक दे दे और वह उस महिला के साथ विवाह कर सके जिसके साथ उसके अवैध संबंध थे.
न्यायिक मजिस्ट्रेट आर जोसफ जाय ने यह फैसला सुनाते हुए 35 वषीर्य एम पंदीमुरूगन पर एक हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया.
दो बच्चों की मां 25 वर्षीय महिला ने 24 जुलाई 2009 में शिवकाशी पुलिस थाने में शिकायत दर्ज करायी थी कि उसके पति के एक अन्य महिला के साथ अवैध संबंध थे. यह व्यक्ति अपनी पत्नी को तलाक के कागजों पर हस्ताक्षर करने के लिए उसे प्रताड़ित कर रहा था.