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तरुण तेजपाल की जमानत अवधि बढ़ी, 1 जुलाई तक जेल से रहेंगे बाहर

सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को 'तहलका' पत्रिका के संस्थापक संपादक तरुण तेजपाल की अंतरिम जमानत की अवधि एक जुलाई तक के लिए बढ़ा दी है. तेजपाल यौन उत्पीड़न के एक मामले में आरोपी हैं.

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तरुण तेजपाल (फाइल फोटो)
तरुण तेजपाल (फाइल फोटो)

सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को 'तहलका' पत्रिका के संस्थापक संपादक तरुण तेजपाल की अंतरिम जमानत की अवधि एक जुलाई तक के लिए बढ़ा दी है. तेजपाल यौन उत्पीड़न के एक मामले में आरोपी हैं.

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सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश न्यायमूर्ति विक्रमजीत सिंह और न्यायमूर्ति शिवकीर्ति सिंह की पीठ ने कहा कि एक जुलाई को होने वाली अगली सुनवाई तक उनकी अंतरिम जमानत बरकरार रहेगी.
गौरतलब है कि गत वर्ष नवंबर महीने में गोवा में पत्रिका से जुड़े एक महोत्सव के दौरान महिला सहकर्मी का यौन उत्पीड़न करने के मामले में उन्हें गिरफ्तार किया गया था.

सुप्रीम कोर्ट द्वारा सुनवाई की तारीख एक जुलाई करने पर वरिष्ठ वकील सलमान खुर्शीद ने अंतरिम जमानत की अवधि बढ़ाने की मांग की. इसका गोवा सरकार ने यह कहते हुए विरोध किया कि अवधि बढ़ाने को लेकर किसी तरह का आवेदन नहीं दिया गया है. इसने कहा कि जमानत तेजपाल की मां के अंतिम संस्कार से जुड़े कर्मकांड को करने के लिए दी गई थी और पूछा कि इसकी अवधि को उसी काम के लिए या फिर अन्य काम के लिए बढ़ाने की मांग की जा रही है.

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गोवा सरकार के वकील ने कहा कि पीड़िता ने उसके ई-मेल अकाउंट के हैक होने को लेकर भी प्राथमिकी दर्ज कराई है. वकील ने कोर्ट को बताया कि पीड़िता के मित्र को मेल करके सुलह करने का दबाव बनाया जा रहा है.

तेजपाल को उनकी मां के अंतिम संस्कार के लिए 19 मई को अंतरिम जमानत दी गई थी. श्राद्धकर्म जैसी रस्में पूरी करने के लिए उनकी जमानत की अवधि 27 जून तक के लिए बढ़ा दी गई थी. तेजपाल के खिलाफ दुष्कर्म, यौन उत्पीड़न सहित अन्य मामले दर्ज किए गए हैं.

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