सुप्रीम कोर्ट ने यौन उत्पीड़न मामले में आरोपी तहलका के संस्थापक संपादक तरुण तेजपाल की अंतरिम जमानत आज 27 जून तक बढ़ा दी. न्यायमूर्ति जेएस खेहड़ और न्यायमूर्ति सी नागप्पन ने यह कहते हुए अंतरिम जमानत बढ़ाई कि उन्हें यह राहत पहले दी गई है.
तेजपाल की ओर से पूर्व विदेश मंत्री एवं वरिष्ठ अधिवक्ता सलमान खुर्शीद ने बहस करते हुए कहा कि उनकी मां के निधन के बाद होने वाले कुछ धार्मिक संस्कार होने हैं, इसलिए अंतरिम जमानत कम से कम और तीन सप्ताह बढ़ाई जाए. पीठ ने कहा कि हमें इसका एक अच्छा कारण बताइए कि उन्हें अंतरिम जमानत क्यों नहीं दी जानी चाहिए.
लाल फीताशाही के चलते वह अपनी मां के अंतिम संस्कार में हिस्सा नहीं ले सके और इस अदालत को उसके बदले कुछ करना चाहिए. गोवा पुलिस के अधिवक्ता ने इस अर्जी का यह कहते हुए विरोध किया कि आरोपी को जेल के भीतर सिम कार्ड का इस्तेमाल करते पाया गया और ऐसे आरोप हैं कि उसने मामले में जांच अधिकारी को धमकाया और पीडि़ता की मां को प्रभावित करने का प्रयास किया.
उन्होंने कहा कि हमारे पास आरोपी की अर्जी का विरोध करने के ठोस आशंकाएं और कारण हैं.