दिल्ली हाई कोर्ट ने लेफ्टिनेंट जनरल (रिटायर्ड) तेजिंदर सिंह की जमानत याचिका पर मंगलवार को सीबीआई को नोटिस जारी किया. तेजिंदर सिंह पर घटिया टाट्रा ट्रकों को सेना के लिए खरीद का रास्ता साफ करने के लिए तत्कालीन आर्मी चीफ वी. के. सिंह को रिश्वत की पेशकश करने का आरोप है. निचली अदालत से जमानत नहीं मिलने के बाद उन्हें सोमवार को हिरासत में ले लिया गया था.
न्यायमूर्ति प्रतिभा रानी ने जांच एजेंसी से 4 सितंबर तक जवाब मांगा है. तेजिंदर सिंह ने निचली अदालत के एक सितंबर के आदेश को हाई कोर्ट में चुनौती दी है. निचली अदालत ने उन्हें 20 अक्टूबर तक न्यायिक हिरासत में रखने का आदेश दिया है.
अपनी याचिका में तेजिंदर सिंह ने कहा है कि उन्हें इस मामले में झूठा फंसाया गया है क्योंकि उनके खिलाफ कोई सबूत नहीं है.
सीबीआई की विशेष अदालत के न्यायाधीश ने तेजिंदर को न्यायिक हिरासत में भेजते हुए टिप्प्णी कि वह भारतीय सेना में लेफ्टिनेंट जनरल के पद पर थे और इसी पद से वह रिटायर हुए. उन्होंने तत्कालीन आर्मी चीफ को 14 करोड़ रुपये रिश्वत की पेशकश की.