रेप के आरोप में घिरे तहलका के पूर्व एडिटर इन चीफ तरुण तेजपाल को शनिवार रात गोवा पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया. तेजपाल पर महिला सहकर्मी ने रेप के आरोप लगाए हैं. आरोपों के सामने आने के करीब 10 दिन बाद तेजपाल की गिरफ्तारी हुई है.
तेजपाल-पुलिस के बीच खत्म हुआ चूहे-बिल्ली का खेल
डिस्ट्रिक एंड सेशन्स जज अनुजा प्रभुदेसाई ने तेजपाल की अग्रिम जमानत की अर्जी को खारिज कर दिया. इसके 90 मिनट बाद पुलिस के साथ उनका चूहे-बिल्ली का खेल खत्म हो गया. तेजपाल की अग्रिम जमानत अर्जी पर दो दिनों से बहस जारी थी. प्रॉसिक्यूशन पक्ष ने तेजपाल की जमानत अर्जी का पुरजोर विरोध किया. जज के फैसले का ब्योरा आना अभी बाकी है. अग्रिम जमानत की अर्जी खारिज होने के बाद तेजपाल को गोवा क्राइम ब्रांच के दफ्तर से गिरफ्तार कर लिया गया. गिरफ्तारी के बाद उन्हें मेडिकल चेकअप के लिए ले जाया गया.
फैसला आने में हुई साढ़े तीन घंटे की देरी
डोना पाउला में क्राइम ब्रांच के दफ्तर में 50 साल के 'तहलका' संस्थापक तेजपाल को औपचारिक तौर पर गिरफ्तार कर लिया गया. क्राइम ब्रांच के दफ्तर में तेजपाल अपने परिजन के साथ कोर्ट के फैसले का इंतजार कर रहे थे. कोर्ट ने कहा था कि वह शाम 4:30 बजे तेजपाल की अग्रिम जमानत अर्जी पर फैसला सुनाएगी, हालांकि, इसमें करीब साढ़े तीन घंटे की देरी हुई. रात में 8:15 बजे फैसला आया.
दिल्ली और गोवा पुलिस से बच रहे थे तेजपाल
तेजपाल की गिरफ्तारी के बाद उनकी पत्नी, बेटी, भाई और उनके दोस्त संजय रॉय पुलिस स्टेशन से बाहर आए. तेजपाल को जरूरी मेडिकल जांच के लिए ले जाया जाएगा. स्टिंग ऑपरेशनों के जरिए खोजी पत्रकारिता करने के लिए मशहूर तेजपाल गोवा और दिल्ली की पुलिस के हाथ नहीं आ रहे थे. पुलिस ने शुक्रवार तड़के दिल्ली में तेजपाल के आवास पर छापेमारी भी की थी. सेशन्स जज द्वारा अंतरिम राहत दिए जाने के बाद तेजपाल गोवा आए. अग्रिम जमानत पर आखिरी फैसला आने तक तेजपाल को गिरफ्तार नहीं किया जा सकता था.
20 नवंबर को सामने आया था मामला...
यह पूरा मामला 20 नवंबर को उस वक्त सामने आया जब तेजपाल ने खुद स्वीकार किया कि उन्होंने महिला पत्रकार से 'र्दुव्यवहार' किया था. तेजपाल ने अपने माफीनामे में यह भी कहा कि वह अपने पद से छह महीने के लिए खुद को अलग कर रहे हैं. मामला सामने आने के बाद तेजपाल के रुख में बार-बार बदलाव आता रहा. तेजपाल ने बाद में यह दावा भी किया कि महिला पत्रकार के साथ जो कुछ हुआ वह आपसी सहमति से हुआ था. उन्होंने पीड़िता की निष्ठा पर भी सवाल उठाए. पीड़िता का आरोप था कि इस महीने की शुरुआत में गोवा में आयोजित 'तहलका' के एक कार्यक्रम के दौरान तेजपाल ने एक फाइव स्टार होटल की लिफ्ट में दो दफा उसके यौन उत्पीड़न की कोशिश की.
हिरासत में घर का बना खाना खा सकेंगे तेजपाल
जज प्रभुदेसाई ने प्रॉसिक्यूशन और बचाव पक्ष की दलीलें सुनने के बाद तेजपाल की अग्रिम जमानत अर्जी खारिज कर दी. अभियोजन पक्ष ने यह कहते हुए तेजपाल की जमानत का विरोध किया कि उन्हें हिरासत में लेकर पूछताछ करना जरूरी है क्योंकि उनके खिलाफ रेप का मामला बनता है. बहरहाल, जज ने तेजपाल को इस बात की इजाजत दी कि अगर उन्हें हिरासत में ले लिया जाता है तो पूछताछ के दौरान यदि वह चाहें तो दिन में एक बार कुछ समय के लिए अपने वकील की मदद ले सकते हैं. तेजपाल को घर में बना हुआ खाना खाने की भी इजाजत दी जाएगी.
तेजपाल पर लगीं ये धाराएं...
तेजपाल की वकील गीता लूथरा ने कहा कि वे अभी सेशन कोर्ट के आदेश को चुनौती नहीं देंगे. कोर्ट का फैसला आने से पहले ही तेजपाल क्राइम ब्रांच के दफ्तर में मौजूद थे. जज ने सुबह में शाम 4:30 बजे के लिए अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था. बहरहाल, फैसला आखिरकार रात 8:15 बजे सुनाया गया. गोवा पुलिस ने तेजपाल के खिलाफ बंधक बनाकर रेप करने- धारा 354 (ए) और एक महिला पत्रकार की गरिमा को ठेस पहुंचाने- धारा 376 (के) का मामला दर्ज किया है.
कम से कम 10 साल के लिए जेल जा सकते हैं तेजपाल
अगर तेजपाल को इस मामले में दोषी करार दिया जाता है तो उन्हें कम से कम 10 साल की जेल और ज्यादा से ज्यादा उम्रकैद की सजा सुनाई जा सकती है. सरकारी वकील सुरेश लोतलिकर ने दलील दी कि तेजपाल को पुलिस हिरासत में भेजा जाना चाहिए ताकि उनसे उचित तरीके से पूछताछ हो सके. सुरेश ने कहा कि तेजपाल अपना बयान बार-बार बदलते रहे हैं और अब दावा कर रहे हैं कि उनका पक्ष सुना नहीं गया.
'गिरगिट की तरह रंग बदलते हैं तेजपाल'
सुरेश लोतलिकर ने जज प्रभुदेसाई से कहा, ‘आरोपी अपने अलग-अलग बयानों से किसी गिरगिट की तरह रंग बदल रहे हैं.’ सुरेश ने कहा कि इस महीने की शुरुआत में गोवा के जिस होटल में घटना हुई, वहां की सीसीटीवी फुटेज रेप के आरोप की पुष्टि के पर्याप्त संकेत देती है.
'पीड़ित के परिवार को धमका भी चुके हैं तेजपाल'
सरकारी वकील ने यह दलील भी दी कि तेजपाल गोवा पुलिस के सामने पेश नहीं हो रहे थे और वह शुक्रवार को कोर्ट से अंतरिम राहत मिलने के बाद ही पेश हुए. उन्होंने आरोप लगाया कि तेजपाल ने शिकायतकर्ता के परिवार पर दबाव बनाने की भी कोशिश की थी. उन्होंने इस संबंध में दिल्ली में दर्ज कराई गई एफआईआर का जिक्र किया.
'अपने बयानों पर कायम रही है पीड़िता'
वकील ने कहा कि आरोपी के पहले के आचरण से इस बात को बल मिलता है कि वह जांच में दखल दे रहे हैं. उन्होंने कहा कि पीड़िता अपने बयानों पर कायम रही हैं.
तेजपाल पर फेंका काला झंडा...
इस बीच, कोर्ट में मौजूदगी के वक्त तेजपाल पर एक शख्स ने काला झंडा फेंका लेकिन वह कार में दाखिल हो गए जिससे झंडा उन्हें नहीं लगा.