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टाट्रा रिश्वत मामला: तेजिंदर सिंह की जमानत याचिका खारिज, गिरफ्तार

टाट्रा ट्रकों की खरीद में रिश्वत की पेशकश करने के मामले में लेफ्टिनेंट जनरल (रिटायर्ड) तेजिंदर सिंह को गिरफ्तार कर लिया गया है. दिल्ली की एक अदालत के आदेश पर तेंजिंदर की गिरफ्तारी हुई है.

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टाट्रा ट्रकों की खरीद में रिश्वत की पेशकश करने के मामले में लेफ्टिनेंट जनरल (रिटायर्ड) तेजिंदर सिंह को गिरफ्तार कर लिया गया है. दिल्ली की एक अदालत के आदेश पर तेंजिंदर की गिरफ्तारी हुई है. सीबीआई की विशेष जैन मधु जैन ने सोमवार को तेजिंदर सिंह की जमानत याचिका खारिज करते हुए उन्हें हिरासत में लेने का आदेश दिया.

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तेजिंदर पर 1,676 घटिया टाट्रा ट्रकों की खरीद संबंधी फाइल को मंजूर करने के लिए तत्कालीन सेनाप्रमुख जनरल वीके सिंह को कथित तौर पर 14 करोड़ रुपये की रिश्वत की पेशकश करने का आरोप है.

अदालत ने कहा कि सिर्फ इन कारणों से उनके प्रति किसी भी तरह की दया दिखाने की जरूरत नहीं है कि जांच एजेंसी से पूरी जांच के दौरान उन्हें गिरफ्तार नहीं किया.

तेजिंदर सिंह को 28 अगस्त को समन जारी किया गया था, जिसके बाद वह अदालत में पेश हुए.

वरिष्ठ सरकारी वकील वी. के. शर्मा ने तेजिंदर की जमानत याचिका का विरोध करते हुए कहा कि देश का कानून सबके लिए समान है और यदि एक छोटा चोर कानून के प्रावधानों के तहत जेल भेजा जाता है तो भारतीय सेना में लेफ्टिनेंट जनरल के पद से सेवानिवृत्त हुए किसी व्यक्ति के प्रति कोई सहानुभूति नहीं दिखाई जानी चाहिए.

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जज ने कहा कि तेजिंदर सिंह द्वारा 14 करोड़ रुपये रिश्वत की पेशकश कोई छोटा अपराध नहीं है. अदालत ने कहा कि वी.के. सिंह का बयान और इस मुद्दे पर हुई संसद की कार्यवाही का रिकॉर्ड उपलब्ध है.

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