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तेजपाल की जमानत याचिका पर सुनवाई अब 12 मार्च को

बम्बई उच्च न्यायालय ने गोवा में एक होटल की लिफ्ट में अपनी सहयोगी महिला पर यौन हमला करने के आरोपी तहलका के संस्थापक संपादक तरुण तेजपाल की जमानत याचिका पर सुनवाई 12 मार्च तक स्थगित कर दी.

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बम्बई उच्च न्यायालय ने गोवा में एक होटल की लिफ्ट में अपनी सहयोगी महिला पर यौन हमला करने के आरोपी तहलका के संस्थापक संपादक तरुण तेजपाल की जमानत याचिका पर सुनवाई 12 मार्च तक स्थगित कर दी.

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बंद कमरे में अभियोजन और बचाव पक्ष के वकीलों की दलीलें सुनने के बाद अदालत की गोवा पीठ ने तेजपाल की जमानत याचिका की सुनवाई 12 मार्च तक स्थगित कर दी. गिरफ्तारी के 80 दिन बाद गोवा पुलिस ने पिछले महीने अदालत में दाखिल आरोप पत्र में तेजपाल पर अपनी कनिष्ठ सहयोगी के साथ बलात्कार, यौन उत्पीड़न और शील भंग करने के आरोप लगाए हैं.

चूंकि अदालत की कार्यवाही आम जनता और मीडिया के लिए प्रतिबंधित है तो सूत्रों ने बताया कि तेजपाल की पैरवी कर रहे बचाव पक्ष के वकील ने दिन में जिरह की, जो दोपहर बाद तक जारी रही. बचाव पक्ष की दलीलें पूरी होने के बाद लोक अभियोजक सुरेश लोतलीकर करीब 3 बजे जिरह के लिए खड़े हुए.

50 वर्षीय पत्रकार पर आरोप है कि उन्होंने पिछले वर्ष नवंबर में गोवा में तहलका के एक समारोह के दौरान एक आलीशान होटल की लिफ्ट में अपनी एक कनिष्ठ सहयोगी का यौन शोषण किया.

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