दिल्ली हाई कोर्ट गुरुवार को एकल न्यायाधीश वाली पीठ के फैसले को पलटते हुए एक टीवी सीरियल की उस कड़ी को प्रसारित करने की अनुमति दे दी जो शिक्षक भर्ती घोटाले में हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री ओम प्रकाश चौटाला की कथित संलिप्तता पर आधारित है.
न्यायमूर्ति प्रदीप नंदराजोग एवं न्यायमूर्ति प्रतिभा रानी की खंडपीठ ने टीवी सीरियल के प्रसारण की अनुमति देते हुए कहा, '22 फरवरी, 2013 के पूर्व आदेश को खारिज करते हुए प्रसारण की अपील स्वीकार की जाती है.'
खंडपीठ ने मल्टी स्क्रीन मीडिया प्राइवेट लिमिटेड की अपील को मंजूरी दे दी और कहा कि हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री एवं अन्य ने इस कार्यक्रम के प्रसारण से विचाराधीन मामले में उन्हें नुकसान हो सकता है, इसकी दलील नहीं दे सके.
उल्लेखनीय है कि 22 फरवरी को एकल पीठ ने इस कार्यक्रम के प्रसारण पर रोक लगा दी थी.