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तेलगी मामले में आरोपी को मिली जमानत

उच्चतम न्यायालय ने स्टांप पेपर घोटाले में छह साल से अधिक समय से जेल में बंद एक आरोपी को सोमवार को जमानत दे दी, जिस पर कि सीबीआई इतने समय से मुकदमा शुरू नहीं करा सकी.

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उच्चतम न्यायालय ने स्टांप पेपर घोटाले में छह साल से अधिक समय से जेल में बंद एक आरोपी को सोमवार को जमानत दे दी, जिस पर कि सीबीआई इतने समय से मुकदमा शुरू नहीं करा सकी.
प्रधान न्यायाधीश के.जी. बालकृष्णन की अध्यक्षता वाली पीठ ने दिलीप पांडुरंग कामत को जमानत देते हुए कहा कि वह छह साल से अधिक समय से जेल में बंद है. सीबीआई ने मुकदमा शुरू नहीं किया, निश्चित तौर पर वह जमानत का हकदार है. आरोपी अभी मुंबई की जेल में बंद है.
मुंबई के धारावी पुलिस स्टेशन में सहायक पुलिस निरीक्षक कामत को 13 जून 2003 को गिरफ्तार किया गया था और उस पर स्टांप पेपर घोटाले में अब्दुल करीम तेलगी से मिलीभगत के आरोप में मकोका के तहत मामला दर्ज किया गया था. वहीं जमानत का विरोध करते हुए अतिरिक्त सालिसिटर जनरल हरेन रावल ने कहा कि वह तेलगी के साथ मामले में प्रमुख आरोपी है और शीर्ष न्यायालय ने 30 जून 2006 को उनकी जमानत अर्जियों को खारिज कर दिया था. हालांकि इस दलील से पीठ का विचार नहीं बदला और पीठ ने मुकदमे में देरी पर सीबीआई से सवाल किया. पीठ में न्यायमूर्ति दीपक वर्मा और न्यायमूर्ति बी.एस. चौहान भी हैं. उन्होंने कहा कि जमानत अर्जी कितनी भी बार दाखिल की जा सकती है. हम पुराने आदेश से बंधे हुए नहीं हैं.

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