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तेलगी को सात साल की सजा

मुंबई की एक सत्र अदालत ने फर्जी स्टैंप पेपर घोटाला मामले के सरगना अब्दुल करीम तेलगी को 11 साल पुराने मामले में सात साल की सजा सुनाई है. तेलगी और एक अन्य आरोपी उदय सावंत ने इस मामले में अपना अपराध कबूल कर लिया था. सावंत को पांच साल की सजा सुनायी गयी है.

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मुंबई की एक सत्र अदालत ने फर्जी स्टैंप पेपर घोटाला मामले के सरगना अब्दुल करीम तेलगी को 11 साल पुराने मामले में सात साल की सजा सुनाई है. तेलगी और एक अन्य आरोपी उदय सावंत ने इस मामले में अपना अपराध कबूल कर लिया था. सावंत को पांच साल की सजा सुनायी गयी है.

इस घोटाले के संबंध में अगस्त 1999 में मीरा रोड में एक मामला तब दर्ज कराया गया था जब फर्जी स्टैंप पेपर रखने के संबंध में फूलचंद जैन नाम के एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया था. जैन से पूछताछ के बाद अनेक गिरफ्तारियां हुई और फर्जी स्टैंप पेपर की आपूर्ति करने वाले व्यक्ति के तौर पर तेलगी का नाम सामने आया.

इस मामले में कुल आठ आरोपी थे लेकिन केवल तेलगी और सावंत ने अपना जुर्म कबूल किया. अन्य आरोपियों के खिलाफ मुकदमा जारी है. फिलहाल पुणे जेल में कैद तेलगी पर महाराष्ट्र और कर्नाटक में अनेक मुकदमे चल रहे हैं.

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