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NGT की अनुमति के बिना काम करने वाले 60 होटल होंगे बंद

ओडिशा राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने पुरी के करीब 60 होटलों को सील करने का फैसला किया है. इन सभी होटलों पर नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के निर्देशों के उल्लंघन और बिना उसकी अनुमति के काम करने का आरोप है.

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ओडिशा राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने पुरी के करीब 60 होटलों को सील करने का फैसला किया है. इन सभी होटलों पर नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के निर्देशों के उल्लंघन और बिना उसकी अनुमति के काम करने का आरोप है.

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दरअसल, ये सभी होटल एनएजीटी से कंसेंट टू ऑपरेट (सीटीओ) लिए बिना बिजनेस कर रहे थे. इसके अलावा इन होटलों से निकलने वाले बेकार पानी में रसायन की मात्रा ज्यादा पाई गई है. इसलिए इन होटलों पर जल प्रदूषण का भी आरोप है.

गौरतलब है कि 5 मई को ट्रिब्यूनल ने 300 होटलों के खिलाफ नोटिस जारी किया था और उन्हें दो हफ्ते का वक्त दिया था. नोटिस पीरियड के दौरान इनमे से कुछ होटलों ने हाईकोर्ट में स्टे की अर्जी दे दी. बोर्ड के क्षेत्रीय अधिकारी हरिबंधु पाणिग्रही ने कहा, 'हाईकोर्ट ने अपील करने वाले होटलों की बंदी पर रोक लगा दी है. इसलिए जिन होटलों को नोटिस दिया गया और उन्होंने उस पर स्टे की अर्जी नहीं दी, फिलहाल उन्हें ही सील किया जाएगा.' उन्होंने कहा, ' इसके अलावा 217 होटलों को नोटिस जारी किया जाएगा.'

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गौरतलब है कि पुरी में 525 होटल हैं. लेकिन इनमें से केवल 18 के पास ही अनिवार्य सीटीओ है.

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