कल्याण कोर्ट के बाहर राज समर्थकों ने जमकर उत्पात मचाया जिसे काबू में करने के लिए पुलिस को लाठीचार्य भी करनी पड़ी है. राज्य में कई जगहों पर आगजनी और तोड़फोड़ की सूचना है.
उधर महाराष्ट्र सरकार ने एक अहम फैसला लेते हुए सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचाने के लिए तत्काल प्रभाव से सजा और जुर्माना बढ़ाने का ऐलान किया है. अब किसी भी व्यक्ति को सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचाने के लिए 6 महीने जेल की सजा भुगतनी पड़ सकती है. साथ ही उसे 25 हजार रुपये जुर्माना भी भरना पड़ेगा. इस कानून के अंतर्गत पहले 3 महीने की जेल और 2000 रुपये जुर्माना का प्रावधान था.
गौरतलब है कि पूरे महाराष्ट्र में महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के कार्यकर्ताओं ने पहले उत्तर भारतीयों के खिलाफ मुहिम के दौरान जगह-जगह उत्पात मचाया हुआ था. अब राज ठाकरे की गिरफ्तारी के बाद उनका तांडव और भी बढ़ गया है. आज कल्याण की अदालत में राज ठाकरे की पेशी होनी है. लेकिन इससे पहले भी वहां कि सड़कों पर महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के कार्यकर्ताओं ने जम कर उत्पात मचाया.
हालांकि राज की पेशी से पहले ऐहतियातन कल्याण की अदालत के एक किलोमीटर के दायरे में कर्फ्यू लगाया गया. साथ ही थाना मानपाड़ा के एक किलोमीटर के दायरे में कर्फ्यू लगाया गया. लेकिन राज की सेना के समर्थकों ने इसकी परवाह न करते हुए सबसे पहले कल्याण रेलवे स्टेशन पर उत्पात मचाया. इसके बाद उन्होंने जम कर आगजनी की.
पुलिस को मनसे कार्यकर्ताओं को खदेड़ने के लिए लाठीचार्ज करना पड़ा. उग्र भीड़ ने कल्याण के रामबाग इलाके के दुकानों को आग लगा दी और पुलिस पर पथराव भी किया.
{mospagebreak}विक्रोली कोर्ट की नोटिस
राज ठाकरे को कल्याण की अदालत में पेशी के बाद विक्रोली की अदालत में जाना पड़ सकता है. इस बीच विक्रोली ने राज को नोटिस जारी कर उनसे पूछा है कि क्यों न उनकी जमानत रद्द कर दी जाए. कोर्ट ने राज को 23 अक्टूबर तक जवाब देने के लिए भी कहा है.
राज को विक्रोली की अदालत ने मुंबई पुलिस की अर्जी के बाद नोटिस जारी किया. मुंबई पुलिस ने अदालत को बताया कि राज ने विक्रोली अदालत के उस आदेश का पालन नहीं किया है जिसमें कोर्ट ने उन्हें शांति बनाए रखने और भड़काऊ भाषण नहीं देने की शर्त पर इसी साल फरवरी में जमानत दी थी. अब कोर्ट ने राज पर शर्त तोड़ने का आरोप लगाते हुए उनके खिलाफ नोटिस जारी किया.
उधर कल्याण की अदालत में पेशी से पहले कल्याण में कर्फ्यू लगा दिया गया है. कर्फ्यू सिर्फ एक किलोमीटर के दायरे में लगाया गया है. इस दायरे में अदालत परिसर के साथ ही मानपाड़ा का इलाका आता है. लेकिन साथ ही पूरे कल्याण में धारा 144 लगा दिया गया है. इस धारा के अंतर्गत किसी जगह पर चार से ज्यादा लोगों को साथ इकट्ठा होने की इजाजत नहीं होती है.