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येदियुरप्पा, परिजन के खिलाफ तीन मामले 24 जनवरी तक स्थगित

लोकायुक्त की अदालत ने कर्नाटक के पूर्व मुख्यमंत्री बी.एस. येदियुरप्पा और उनके परिवार के कुछ सदस्यों के खिलाफ तीन मामलों को अगले वर्ष 24 जनवरी तक स्थगित कर दिया.

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लोकायुक्त की अदालत ने कर्नाटक के पूर्व मुख्यमंत्री बी.एस. येदियुरप्पा और उनके परिवार के कुछ सदस्यों के खिलाफ तीन मामलों को अगले वर्ष 24 जनवरी तक स्थगित कर दिया. सिंचाई परियोजना के ठेके देने और जमीन को गैर अधिसूचित करने के मामले में कथित अनियमितता को लेकर ये मामले चल रहे हैं.

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येदियुरप्पा के अलावा उनके बेटे बी.वाई. विजेन्द्र, दामाद सोहन कुमार और अन्य आरोपी अदालत में उपस्थित हुए लेकिन उनके दूसरे बेटे और सांसद राघवेन्द्र अनुपस्थित थे. उपरी भद्रा सिंचाई परियोजना में उच्च न्यायालय ने येदियुरप्पा के दो बेटों और सोहन कुमार को अग्रिम जमानत दे दी थी. पहले भूमि गैर अधिसूचना मामले में सभी को अग्रिम जमानत दे दी गई और तीसरे में येदियुरप्पा और राघवेन्द्र को राहत दी गई.

न्यायाधीश एन.के. सुधीन्द्र राव ने उच्च न्यायालय के आदेश की प्रतियां मिलने के बाद सभी मामलों को 24 जनवरी तक स्थगित कर दिया. सिंचाई मामले में जद एस के प्रवक्ता वाई. एस. वी. दत्ता ने शिकायत दर्ज कराई थी जिसमें आरोप लगाया गया कि येदियुरप्पा को आरएनएस इन्फ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड और ज्योति लिमिटेड के दूसरे चरण में 16 करोड़ रुपये रिश्वत मिले थे. अदालत ने 28 नवम्बर को येदियुरप्पा के दो बेटों और दामाद को अग्रिम जमानत दे दी थी.

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लोकायुक्त की आदलत ने 26 मई को लोकायुक्त पुलिस की रिपोर्ट को खारिज कर दिया था और इसे येदियुरप्पा, धवलगिरि प्रॉपर्टीज, सहयाद्रि हेल्थकेयर और मुर्देश्वर इंटरप्राइजेज के खिलाफ मामलों की जांच का आदेश दिया था और इसे अपनी रिपोर्ट सौंपने को कहा था. धवलगिरि प्रॉपर्टीज में उनके दोनों बेटे प्रॉपराइटर हैं.

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