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अगस्ता के बिचौलिए क्रिश्चियन मिशेल से अजीब सवाल पूछ रहे तिहाड़ के कैदी, मांगी अलग कोठरी

मिशेल ने अपनी याचिका में कहा कि उसे आशंका है कि इनमें से किसी के द्वारा रिहाई के बाद दिया गया कोई भी गलत बयान उसके और इस मामले के हितों के खिलाफ जा सकता है. उसने कहा कि उसे 40 अन्य कैदियों के साथ एक कोठरी में रखा गया है जो व्यापक रूप से उससे 'बातचीत का प्रयास' कर रहे हैं और लंबित जांच से संबंधित सवाल पूछ रहे हैं.

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क्रिश्चन मिशेल (फोटो- रॉयटर्स)
क्रिश्चन मिशेल (फोटो- रॉयटर्स)

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दिल्ली की एक अदालत ने शुक्रवार को अगस्ता वेस्टलैंड वीवीआईपी हेलीकॉप्टर सौदे के मामले में गिरफ्तार क्रिश्चियन जेम्स मिशेल की जेल में अलग कोठरी में रखे जाने के अनुरोध वाली याचिका पर तिहाड़ जेल के अधिकारियों से जवाब मांगा है. मिशेल का कहना है कि दूसरे कैदी उससे 'असहज करने वाले सवाल' पूछ रहे हैं.

मिशेल ने अपनी याचिका में कहा कि उसे आशंका है कि इनमें से किसी के द्वारा रिहाई के बाद दिया गया कोई भी गलत बयान उसके और इस मामले के हितों के खिलाफ जा सकता है. उसने कहा कि उसे 40 अन्य कैदियों के साथ एक कोठरी में रखा गया है जो व्यापक रूप से उससे 'बातचीत का प्रयास' कर रहे हैं और लंबित जांच से संबंधित सवाल पूछ रहे हैं.

याचिका में कहा गया, 'यहां यह बताना भी जरूरी है कि आरोपी से (जेल की कोठरी में) बातचीत करने वाले लोगों की सुरक्षा भी किसी स्तर पर बाधित हो सकती है. आरोपी (मिशेल) द्वारा यह बताया गया कि कोठरी में रहने वाले दूसरे कैदी उससे असहज करने वाले सवाल पूछ रहे हैं जो आरोपी की व्यक्तिगत स्वतंत्रता को प्रभावित करते हैं.'

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मिशेल ने यह भी कहा कि वह एक ब्रिटिश नागरिक है और उसे नियमों के मुताबिक 'साफ-सुथरी सुविधाएं' मुहैया कराई जाएं. मिशेल को इस सौदे के सिलसिले में संयुक्त अरब अमीरात (यूएई) में गिरफ्तार किया गया था और प्रत्यर्पित करके चार दिसंबर को भारत लाया गया था. बुधवार को उसे 28 दिसंबर तक न्यायिक हिरासत में तिहाड़ जेल भेज दिया गया था.

समाचार एजेंसी पीटीआई के मुताबिक मिशेल की ओर से अधिवक्ता एलजो के जोसफ और विष्णु शंकर ने यह आवेदन विशेष न्यायाधीश अरविंद कुमार के सामने दायर किया. उसमें तिहाड़ जेल के अधीक्षक को यह निर्देश देने की मांग की गई है कि वह आरोपी क्रिश्चियन जेम्स मिशेल को अलग कोठरी आवंटित करें. इस पर विशेष न्यायाधीश ने जेल अधिकारियों से मिशेल की याचिका पर जवाब देने को कहा है.

अदालत ने इसके साथ ही मिशेल का पेशी वारंट जारी करते हुए जेल अधिकारियों से कहा कि उसे शनिवार को प्रवर्तन निदेशालय की याचिका के संबंध में अदालत में पेश किया जाए. प्रवर्तन निदेशालय ने हेलीकॉप्टर सौदे में अलग से धनशोधन का मामला दर्ज किया था.

प्रवर्तन निदेशालय और सीबीआई 3600 करोड़ रुपये के अगस्ता वेस्टलैंड वीवीआईपी हेलीकॉप्टर मामले में जिन तीन कथित बिचौलियों की जांच कर रही है, मिशेल उनमें से एक हैं. दो अन्य गुइदो हाश्के और कार्लो गेरोसा हैं.

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मिशेल ने 19 दिसंबर को दी गई अपनी याचिका में कहा था कि तिहाड़ जेल में उसे अलग कोठरी में रखा गया था लेकिन 19-20 दिसंबर की दरमियानी रात उसे एक सामान्य कोठरी में स्थानांतरित कर दिया गया जिसमें 40 से ज्यादा बंदी थे. उन्होंने कहा कि दूसरे कैदियों के साथ जेल में उसकी बातचीत जांच के हितों के साथ ही जेल में उसके अधिकारों के खिलाफ जा सकती है.

याचिका में कहा गया, 'यहां यह उल्लेख करना प्रासंगिक है कि हिरासत में मिशेल के साथ रह रहे कुछ कैदियों के आने वाले दिनों में या तो पैरोल पर जाने या जमानत पर रिहा होने की संभावना है.' इसमें कहा गया, 'आरोपी को आशंका है कि उनमें से किसी के द्वारा दिया गया कोई भी गलत बयान चाहे वह किसी भी मीडिया बातचीत के माध्यम से दिया गया हो, आरोपी के हितों के साथ ही स्वतंत्र और निष्पक्ष मुकदमे के खिलाफ जा सकता है जिसकी गारंटी भारत का संविधान देता है.'

इसमें कहा गया कि उसे कैदियों की 'परिवादात्मक टिप्पणियों' से बचने के लिये अलग कोठरी में रखा जाना चाहिए. याचिका में कहा गया कि यह उन दुर्लभ मामलों में से एक है जिसमें न्यायिक हिरासत के दौरान आरोपी दूसरे कैदियों से 'संपर्क से दूर' रखे जाने का अनुरोध कर रहा है. अदालत शनिवार को ही मिशेल की जमानत याचिका पर फैसला सुनाएगी.

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