सात जनवरी को हुए नेताई जनसंहार मामले में सुनवायी शुरू नहीं हो पायी क्योंकि इससे संबंधित मामले की सुनवायी कलकत्ता उच्च न्यायालय में लंबित है.
सीबीआई ने इस मामले में स्थानीय माकपा नेता सहित 20 लोगों के खिलाफ आरोपत्र दाखिल किये हैं.
आरोपी के वकील ने अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश मधुमति मित्रा की अदालत को बताया कि सीबीआई के आरोपपत्र के खिलाफ एक मामला उच्च न्यायालय में लंबित है. चूंकि सुनवायी उस आरोपपत्र के आधार पर होनी है इसलिए इसकी सुनवायी उसकी सुनवायी से पहले नहीं हो सकती.
न्यायाधीश ने मामले की अगली सुनवायी के लिए 15 दिसम्बर की तिथि तय की. अदालत में इस मामले की सुनवाई शुरू होनी थी और सीबीआई के दो गवाह भी मौजूद थे.