संसद के मॉनसून सत्र के आखिरी दिन कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी में आर-पार की लड़ाई चल रही है. सरकार की ओर से संशोधित तीन तलाक बिल को पेश कर पास करने की जोर आजमाइश की जा रही थी, तो वहीं कांग्रेस की अगुवाई में समूचा विपक्ष इसका विरोध कर रहा है. विपक्ष के हंगामे के आगे सरकार झुक गई है. अब राज्यसभा बिल संसद के अगले सत्र में ही पेश हो पाएगा.
शुक्रवार जब संसद की कार्यवाही शुरू हुई कांग्रेस ने राफेल का मुद्दा उठाया और जबरदस्त हंगामा किया. इसके बाद कई विपक्षी दलों ने तीन तलाक बिल पेश किए जाने का विरोध किया. हंगामे के चलते राज्यसभा को दोपहर 2.30 बजे तक के लिए स्थगित कर दिया गया था. जिसके बाद कार्यवाही शुरू हुई.
गुरुवार को ही मोदी कैबिनेट ने इस बिल में संशोधन किए थे, जिसके बाद अब ये बिल पास होने की उम्मीद जताई जा रही थी. लेकिन विपक्ष के विरोध के कारण बिल पेश ही नहीं हो पाया. बता दें कि इससे पहले कांग्रेस ने इस बिल में कई तरह की कमियां बताई थीं, जिसके बाद बिल को संशोधित किया गया है.
टीएमसी सांसद डेरेक ओ ब्रायन ने कहा कि शुक्रवार को प्राइवेट बिलों पर चर्चा होती है, ऐसे में सरकार तीन तलाक बिल कैसे ला सकती है. उनके अलावा भी आनंद शर्मा, रामगोपाल यादव ने बिल पेश करने का विरोध किया. सरकार ने इस दौरान राज्यसभा में संशोधित बिल की कॉपी सदस्यों को बांटी.
कांग्रेस सांसद के बयान पर बवाल
इस मामले में राज्यसभा में महाराष्ट्र से कांग्रेस सांसद हुसैन दलवई के बयान पर विवाद छिड़ गया है. दलवई ने कहा कि शक के आधार पर राम ने भी सीता को छोड़ा था. हर धर्म में पुरुषों का वर्चस्व है तो ऐसे में इस्लाम पर ही सवाल क्यों?
शाह ने की बैठक
तीन तलाक बिल पर रणनीति को लेकर बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह ने संसदीय कार्य मंत्री अनंत कुमार के दफ्तर में एक बैठक बुलाई. जिसमें अमित शाह, अनंत कुमार के अलावा कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद मौजूद रहे. इसके बाद भी अमित शाह ने केंद्रीय मंत्रियों के साथ विपक्ष को साधने की रणनीति पर बैठक की.
बता दें कि नए बिल में तीन तलाक (तलाक-ए-बिद्दत) के मामले को गैर जमानती अपराध तो माना गया है लेकिन संशोधन के हिसाब से अब मजिस्ट्रेट को जमानत देने का अधिकार होगा.
साथ ही विधेयक में एक और संशोधन किया गया है जिसमें पीड़ित के रिश्तेदार जिससे उसका खून का रिश्ता हो भी शिकायत दर्ज कर सकता है. बता दें कि पिछले सत्र में राज्यसभा में इस विधेयक पर सत्ता पक्ष और विपक्ष में तीखी नोक-झोंक देखने को मिली थी. जब विपक्ष की तरफ से विधेयक को त्रुटिपूर्ण बताते हुए प्रवर समिति में भेजने की मांग की गई थी.
संशोधित तीन तलाक बिल में खास क्या...
- ट्रायल से पहले पीड़िता का पक्ष सुनकर मजिस्ट्रेट दे सकता है आरोपी को जमानत.
- पीड़िता, परिजन और खून के रिश्तेदार ही एफआईआर दर्ज करा सकते हैं.
- मजिस्ट्रेट को पति-पत्नी के बीच समझौता कराकर शादी बरकरार रखने का अधिकार होगा.
- एक बार में तीन तलाक बिल की पीड़ित महिला मुआवजे की अधिकार
गौरतलब है कि संसद का मॉनसून सत्र 18 जुलाई से शुरू हुआ था, इस सत्र में ही सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाया गया था. अविश्वास प्रस्ताव में भी मोदी सरकार को बड़ी जीत मिली थी.