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ट्रिपल तलाक: इन 3 सवालों पर सुनवाई करेगा सुप्रीम कोर्ट, बहुविवाह की नहीं होगी समीक्षा

सुप्रीम कोर्ट ने पिछली सुनवाई में तमाम पक्षकारों से राय मांगी थी और कहा था कि कोर्ट 11 मई को सबसे पहले उन सवालों को तय करेगा, जिन मुद्दों पर इस मामले की सुनवाई होनी है.

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तीन तलाक
तीन तलाक

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ट्रिपल तलाक के मसले पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई शुरू हुई. चीफ जस्टिस की अध्यक्षता वाली पांच सदस्यीय संवैधानिक पीठ मामले की सुनवाई कर रही है. सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ट्रिपल तलाक धर्म का मूल हिस्सा है, इस बात की समीक्षा की जाएगी.

सुप्रीम कोर्ट ने पिछली सुनवाई में तमाम पक्षकारों से राय मांगी थी और कहा था कि कोर्ट 11 मई को सबसे पहले उन सवालों को तय करेगा, जिन मुद्दों पर इस मामले की सुनवाई होनी है. सुप्रीम कोर्ट ने हालांकि पहले ही साफ कर दिया है कि वह ट्रिपल तलाक, निकाह और हलाला से मुद्दे पर सुनवाई करेगा.

शीर्ष अदालत इन मुद्दों पर विचार करेगी......

1. तलाक़-ए-बिद्दत यानी एक बार में तीन तलाक और निकाह हलाला धर्म का अभिन्न अंग है या नहीं?
2. क्या इन दोनों मुद्दों को महिला के मौलिक अधिकारों से जोड़ा जा सकता है या नहीं?
3. क्या कोर्ट इसे मौलिक अधिकार करार देकर कोई आदेश लागू करा सकता है या नहीं?

 

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शीर्ष अदालत ने कहा कि वह सभी पक्षों की जिरह इन्हीं दो मुद्दों पर करेगी. अगर कोर्ट को लगता है कि हमको ये लगता है कि तीन तलाक़ धर्म का हिस्सा है, तो हम इसमें दखल नहीं देंगे. हालांकि यदि इससे महिलाओं को मौलिक अधिकारों का हनन होता है, तो वह इस पर फैसला सुनाएगा.

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