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गुजरात दंगा से जुड़े दो आईपीएस बाहर हों: कोर्ट

उच्चतम न्यायालय ने 2002 के गुजरात दंगा मामलों की जांच कर रहे विशेष जांच दल से आज कहा कि वह दो वरिष्ठ आईपीएस अधिकारियों, गीता जौहरी और शिवानंद झा, को अगले आदेश तक जांच में शामिल नहीं करे.

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उच्चतम न्यायालय ने 2002 के गुजरात दंगा मामलों की जांच कर रहे विशेष जांच दल से आज कहा कि वह दो वरिष्ठ आईपीएस अधिकारियों . गीता जौहरी और शिवानंद झा, को अगले आदेश तक जांच में शामिल नहीं करे.

न्यायमूर्ति डी के जैन, पी सदाशिवम और आफताब आलम की पीठ ने एक स्वयंसेवी संगठन, सेंटर फॉर जस्टिस एंड पीस की याचिका पर सुनवाई के दौरान यह आदेश दिया. संगठन ने एसआईटी और इसके सदस्यों के खिलाफ अनेक आरोप लगाये हैं और दंगे से जुड़े दस मामलों में स्थगन की मांग की है.

अदालत ने कहा कि वह 19 अप्रैल को दस मामलों में मुकदमे पर स्थगन के लिए अंतरिम निर्देश जारी करने के सवाल पर सुनवाई करेगी.

शीर्ष अदालत ने इस बात पर विचार के लिए 28 अप्रैल की तारीख मुकर्रर की कि क्या पूर्व सीबीआई निदेशक आर के राघवन की अध्यक्षता वाली एसआईटी के साथ जांच जारी रखी जाए जिसके खिलाफ आरोप लगाये गये हैं.

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