डालभूमगढ़ के खंड विकास अधिकारी प्रशांत लायेक की रिहाई के बदले माओवादी की शर्त के तहत दो व्यक्तियों को घाटशिला की एक अदालत ने जमानत दे दी. माओवादियों ने 14 व्यक्तियों को रिहा करने की मांग की है.
अतिरिक्त जिला न्यायाधीश एम एम सिंह ने मामले की सुनवाई के बाद जासमी मारडी तथा उसके पिता भादुर मारडी की जमानत मंजूर कर दी. झारखंड के गृह विभाग के निर्देशों के बाद हाल में मामले की फिर से जांच की गयी थी.
मारडी के वकील एम हक ने बताया कि दोनों में प्रत्येक को दस हजार रूपये के मुचलके पर आज घाटशिला उप मंडलीय जेल से रिहा किया जायेगा.मारडी के मामले का उल्लेख करते हुए हक ने दावा किया कि अन्य अभियुक्तों के साथ जासमी को उसके पति पुलिस कान्सटेबल रामरई हेमब्राम ने पिछले साल अपने भाई दुखिया हेमब्राम की हत्या के बाद झूठा फंसाया है.
लायेक का पिछले शनिवार को डालभूमगढ़ में उनके कार्यालय से अपहरण कर लिया गया था. उन्हें कल रिहा कर दिया गया.