उबर कैब रेप मामले में चश्मदीदों को बुलाने के दिल्ली हाई कोर्ट के आदेश के खिलाफ पीडि़ता ने सुप्रीम कोर्ट में जो याचिका दायर की थी, उसे अदालत ने मंजूर कर लिया है. इस याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में मंगलवार को सुनवाई होगी.
इससे पहले हाई कोर्ट ने अभियोजन पक्ष के अनेक गवाहों को फिर से बुलाने की आरोपी शिव कुमार यादव की याचिका को मंजूर कर लिया था, जिसके खिलाफ पीडि़ता ने सुप्रीम कोर्ट चली गई थी. दिल्ली में बीते 5 दिसंबर को एक महिला के साथ रेप करने के आरोपी उबर टैक्सी कंपनी के ड्राइवर के खिलाफ आरोप तय हो चुके हैं.
गौरतलब है कि आरोपी 32 वर्षीय शिव कुमार यादव ने 5 दिसंबर को एक कामकाजी महिला के साथ अपनी टैक्सी में कथित तौर पर रेप किया था. महिला ने उत्तर दिल्ली के इंद्रलोक में स्थित अपने घर वापस जाने के लिए टैक्सी किराए पर ली थी.
पीडि़ता का दर्द
पीडि़ता का कहना है कि वह हर रोज मानसिक तौर पर जूझ रही है. पीड़िता ने अमेरिकी कैब सेवा देने वाली कंपनी उबर पर आरोप लगाया कि भारत में परिचालन की अपनी नीतियों में मामूली बदलाव कर उसने उसके जख्मों पर नमक छिड़का है. अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस के मौके पर अपने संदेश में पीड़िता ने कहा, 'जब तक महिलाएं सुरक्षित महसूस नहीं करती, हम समानता हासिल नहीं कर सकते. दुख की बात यह है कि उबर इस बात को नहीं समझती.' महिला ने कहा कि वह पिछले साल दिसंबर में हुई घटना को भूलना चाहती है, लेकिन उस जघन्य हमले के बारे में उसे बार-बार याद करना पड़ता है, खास तौर पर तब, जब आरोपी के वकील ने ट्रायल के दौरान दूसरी बार उससे जिरह की.