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यूजीसी ने किया रैगिंग की परिभाषा में बदलाव

रैगिंग की परिभाषा में सुधार करते हुए यूजीसी ने इसमें कुछ नयी गतिविधियों को शामिल किया है और कहा है कि यह प्रावधान सिर्फ सीनियर छात्रों पर ही लागू नहीं होता.

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रैगिंग की परिभाषा में सुधार करते हुए यूजीसी ने इसमें कुछ नयी गतिविधियों को शामिल किया है और कहा है कि यह प्रावधान सिर्फ सीनियर छात्रों पर ही लागू नहीं होता.

सिर्फ सीनियर छात्रों द्वारा ही रैगिंग किए जाने की अवधारणा से असहमति जताते हुए यूजीसी के नए कानून में कहा गया है कि रैगिंग में 'किसी छात्र या छात्रों का आचरण शामिल है. यह बोले गए या लिखित शब्दों से या ऐसी किसी गतिवधि से जो नए या किसी अन्य छात्र के साथ अभद्रता या चिढ़ाने आदि से संबंधित हो.' किसी छात्र को दिए गए शैक्षिक कार्य के लिए विद्यार्थियों का उत्पीड़न करना या उनसे जबरन वसूली जैसे कदम अब रैगिंग के समान माने जाएंगे.

व्‍यापक हुई रैगिंग की परिभाषा
यूजीसी द्वारा जारी ताजा अधिसूचना के अनुसार तंग करने के विभिन्न तरीकों को शामिल किए जाने से रैगिंग की परिभाषा व्यापक हो गयी है. यूजीसी के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया 'एक ही बैच के छात्रों द्वारा अपराध किए जाने और परेशान करने के नए तरीकों को ध्यान में रखते हुए तथा उच्चतम न्यायालय द्वारा गठित आर के राघवन समिति के सुझावों पर ऐसा किया गया है.'

नए प्रावधानों के अनुसार किसी भी शारीरिक उत्पीड़न को रैगिंग माना जाएगा. इनमें यौन दुर्व्यवहार, कपड़ने उतारने या अश्लील हरकत के लिए बाध्य करना, चोट पहुंचाना आदि शामिल हैं. ऐसी कोई भी हरकत जिससे किसी छात्र की नियमित शिक्षण गतिविधि प्रभावित या बाधित होती है रैगिंग के समान मानी जाएगी. इसके अलावा किसी छात्र या समूह को दिए गए शैक्षणिक कार्य को पूरा करने के लिए नए छात्रों को बाध्य करना भी नए प्रावधानों में अपराध माना जाएगा.

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