अंडर वर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम की बहन हसीना पारकर की मुंबई के नागपाड़ा स्थित एक जमीन की नीलामी प्रक्रिया शुरू हो गई है. हसीना पारकर के स्वामित्व वाले इस फ्लैट की बोली लगाई जा रही है. यह नीलामी स्मगलिंग एंड फॉरेन एक्सचेंज मैनिपुलेटर्स एक्ट (SAFEMA) के तहत कराई जा रही है.
दिलचस्प बात यह है कि केवल 2 से 3 लोग ही नीलामी में बोली लगाने के इच्छुक दिखे. कहा जा रहा है कि ऐसा अंडर वर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम के डर के चलते भी हो सकता है.
दाऊद इब्राहिम की बहन के घर इंडिया टुडे ग्रुप की टीम गई. वहां से कुछ एक्सक्लूसिव तस्वीरें हाथ लगी हैं.
(दाऊद की बहन हसीना पारकर के फ्लैट की तस्वीर)
2014 में अपने निधन से पहले तक हसीना गार्डन हॉल अपार्टमेंट में रहती थी. खास बात यह है कि देश छोड़कर भागने से पहले सरगना दाऊद इब्राहिम भी इसी फ्लैट में रहता था. इसी फ्लैट से दाऊद इब्राहिम के भाई इकबाल कासकर को भी 2017 में गिरफ्तार किया गया था. एंनकाउंटर स्पेशलिस्ट प्रदीप शर्मा की टीम ने दाऊद के भाई को गिरफ्तार किया था.
जांच एजेंसियों से जुड़े हुए सूत्रों के मुताबिक इस फ्लैट का एक बेडरूम से गैंग की पूरी प्लानिंग चलती थी. स्मगलिंग एंड फॉरेन एक्सचेंज मैनिपुलेटर्स एक्ट के एडिशनल कमिश्नर आरएन डिसूजा ने कहा, 'प्रक्रिया की शुरुआत हो गई है. हमने अब जांच प्रक्रिया की भी शुरुआत कर दी है. जो लोग इस संपत्ति को खरीदने के इच्छुक हैं उन्हें 28 मार्च तक नामांकन की प्रक्रिया पूरी करनी होगी. 1 अप्रैल को बोली लगाई जाएगी. इस संपत्ति की कीमत 1.69 करोड़ रुपए की है. इस बोली में भाग लेने के लिए ग्राहकों को पहले 30 लाख रुपए जमा करने होंगे.'
हसीना पारकर की कई संपत्तियों की नीलामी की गई है. इन संपत्तियों में रेस्त्रां, फ्लैट्स और एक पेट्रोल पंप की बोली लगाई जा चुकी है. इससे पहले भी अधिकारियों ने दाऊद इब्राहिम की जमीनों की नीलामी बिना पुलिस संरक्षण के की है.
स्मगलिंग एंड फॉरेन एक्सचेंज मैनिपुलेटर्स एक्ट(SAFEMA) के तहत स्मगलिंग और विदेशी मुद्रा प्रबंधन से जुड़े मामलों को डील किया जाता है. इसमें अपराधी और उनसे जुड़े हुए रिश्तेदारों की संपत्तियों के खिलाफ भी कार्रवाई की जाती है.
इस एक्ट की धारा 68एफ के तहत भगोड़े अपराधियों की संपत्ति और उनसे जुड़े हुए रिश्तेदारों की संपत्तियों को जब्त किया जा सकता है. 1998 में वित्त मंत्रालय के आदेश के बाद हसीना पारकर की संपत्तियों को जब्त किया गया था.