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तीस्ता के एनजीओ के बाद ग्रीनपीस का भी लाइसेंस रिन्यू, ले सकेंगे विदेशी फंड

सरकार ने आरोप लगाया था कि एनजीओ ने संबंधित अधिकारियों को सूचित किए बिना विदेशी दान प्राप्त करने के लिए पांच खाते खोलकर नियमों का उल्लंघन किया.

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ग्रीनपीस इंडिया
ग्रीनपीस इंडिया

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गृह मंत्रालय ने गैर सरकारी संगठन ग्रीनपीस इंडिया के रजिस्ट्रेशन का नवीनीकरण कर दिया है. मंत्रालय ने विदेशी अंशदान विनियमन कानून (एफसीआरए), 2010 के तहत पंजीकरण का नवीनीकरण किया है. सरकार का ये फैसला हैरान करने वाला है.

इससे पहले इस एनजीओ के लाइसेंस को स्थायी रद्द करने का आदेश दिया था. एनजीओ पर देश की आर्थिक प्रगति के खिलाफ कार्य करने का दोषी पाया गया था, जिसके बाद इसका लाइसेंस रद्द किया गया. सरकार ने आरोप लगाया था कि एनजीओ ने संबंधित अधिकारियों को सूचित किए बिना विदेशी दान प्राप्त करने के लिए पांच खाते खोलकर नियमों का उल्लंघन किया. लाइसेंस के नवीकरण के लिए मार्च में आवेदन किया गया था, जिसे 1 नवंबर, 2016 से नवीकरण किया गया है. मंजूरी मंत्रालय के विदेशी प्रभाग द्वारा दी गई है, जिसे किरण रिजिजू संभालते हैं.

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इससे साथ ही सरकार ने विदेशी चंदा प्राप्त करने पर लगे प्रतिबंध के बावजूद सामाजिक कार्यकर्ता तीस्ता सीतलवाड़ द्वारा संचालित एक गैरसरकारी संगठन (एनजीओ) के एफसीआरए लाइसेंस का नवीनीकरण कर दिया है.

इससे पहले केंद्रीय गृह मंत्रालय ने जाकिर नाइक के एनजीओ इस्लामिक रिसर्च फाउंडेशन (IRF) के एफसीआरए लाइसेंस के नवीनीकरण में मदद करने वाले चार अफसरों को निलंबित कर दिया था.

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