दिल्ली के उपहार सिनेमा अग्निकांड में अंसल बंधुओं को सुप्रीम कोर्ट से फिर राहत मिल गई. सुप्रीम कोर्ट ने उपहार पीड़िता नीलम कृष्णमूर्ति की याचिका खारिज कर दी. नीलम ने खुद को धमकी दिए जाने के मामले में सुशील अंसल और गोपाल अंसल को समन जारी करने की मांग की थी. लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने यह मांग ठुकरा दी.
निचली अदालत ने जारी किया था समन
नीलम की याचिका पर निचली अदालत ने समन जारी किया था, जिसे दिल्ली हाईकोर्ट ने रद्द कर दिया था. नीलम ने हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका लगाई थी. हादसे में नीलम ने अपनी बेटी उन्नति और बेटे उज्ज्वल को खो दिया था. वह चाहती हैं कि अंसल बंधुओं को ऐसी सजा मिले ताकि देश में दोबारा ऐसी लापरवाही न करे. नीलम उपहार पीड़ितों की ओर से न्याय की लड़ाई लड़ रही हैं .
60 करोड़ का जुर्माना लगाकर छोड़ चुका है SC
सुप्रीम कोर्ट ने 19 अगस्त को मामले में फैसला सुनाते हुए अंसल बंधुओं पर 60 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाते हुए कहा था कि ये पहले ही जेल काट चुके हैं और इनकी उम्र को देखते हुए जेल के बजाय जुर्माना ही काफी है. सुशील पांच महीने और गोपाल चार महीने ही जेल में रहे हैं. 18 साल पहले फिल्म की स्क्रीनिंग के दौरान सिनेमाहॉल में लगी आग से 59 लोगों की मौत हो गई थी और 100 से ज्यादा घायल हो गए थे.