श्री माता वैष्णो देवी के दर्शन के लिए बैटरी चालित कार और पैदल यात्रियों के लिए 24 नवंबर तक नया रास्ता खोलने के राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण यानी NGT के आदेश पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी है. जस्टिस मदन बी लोकूर और जस्टिस दीपक गुप्ता के दो सदस्यों वाले खंडपीठ ने श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड का पक्ष सुनने के बाद यह आदेश दिया.
दरअसल, यह पूरा मामला वैष्णो देवी के दर्शन के लिए बन रहे तीसरे मार्ग का है. श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड पैदल यात्रियों और बैटरी चालित कारों के लिए एक अलग रास्ता बना रहा है. NGT ने इस नये रास्ते को 24 नवंबर तक खोलने का आदेश दिया था. लेकिन बोर्ड ने सुप्रीम कोर्ट के समक्ष कहा कि 24 नवंबर से नया मार्ग खोलना संभव नहीं है.
कोर्ट ने इस बाबत याचिकाकर्ता से जवाब मांगा कि आखिर कब तक रास्ता तैयार हो जाएगा और उस विशेष रास्ते पर बैटरी चालित वाहन नियमित रूप से कब से चलने लगेंगे? इस पर बोर्ड के वकील ने खराब मौसम की दुहाई देते हुए कहा कि फरवरी में ही काम शुरू हो सकता है. लिहाजा, तीसरे रास्ते को फिलहाल खोल पाना मुश्किल है.
2000 का जुर्माना
एनजीटी ने बोर्ड के प्राधिकारियों को यह निर्देश भी दिया था कि अगर कोई भी व्यक्ति वैष्णो देवी गुफा की ओर जाने वाली सड़क या बस अड्डे पर गंदगी फैलाता है तो उस पर 2000 रुपए का जुर्माना लगाया जाए.