सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद वरुण गांधी को एटा जेल से रिहा कर दिया गया है. वरुण एटा से आगरा के लिए रवाना होंगे जहां से वो विमान द्वारा दिल्ली जाएंगे.
सुप्रीम कोर्ट ने रासुका के तहत हिरासत में लिए गए वरुण गांधी को इस आशय का शपथ पत्र सौंपने की शर्त पर कि वो दुबारा भड़काऊ भाषण नहीं देंगे, गुरुवार को दो सप्ताह के लिए पैरोल पर रिहा करने का आदेश दिया था. इससे पहले वरुण गांधी ने एटा जेल के अधिकारियों को इस आशय का शपथ पत्र दिया कि वह भड़काऊ भाषण नहीं देंगे.
सुप्रीम कोर्ट ने रासुका के तहत हिरासत में लिए गए 29 मार्च से एटा जेल में हिरासत में रह रहे वरुण को निर्देश दिया है कि वह जेल प्रशासन को यह शपथ पत्र दें कि वह ऐसा कोई 'भड़काऊ या उत्तेजक भाषण नहीं देंगे, जिससे सांप्रदायिक सौहार्द बिगड़ता हो.' प्रधान न्यायाधीश के जी बालाकृष्णन की अध्यक्षता वाली पीठ ने कहा कि रिहा होने के बाद वरुण को सुप्रीम कोर्ट को भी ऐसा ही शपथ पत्र सौंपना होगा.
भाजपा ने सुप्रीम कोर्ट के आदेश का स्वागत करते हुए कहा, 'इस अवधि के दौरान पार्टी के सक्रिय कार्यकर्ता वरुण पार्टी के लिए काम करेंगे.' इस आदेश पर प्रतिक्रिया जताते हुए कांग्रेस ने कहा एटा जेल प्रशासन को वरुण का शपथ पत्र देना कि वह भड़काऊ भाषण नहीं करेंगे, अपने आप में स्वीकारोक्ति है कि भाजपा के उम्मीदवार ने भड़काऊ भाषण दिया था.