विजय माल्या के खिलाफ हैदराबाद की एक कोर्ट से गैर जमानती वारंट जारी हुआ है. माल्या के वकील इस आदेश के खिलाफ हैदराबाद हाई कोर्ट का रुख करेंगे और इसे रद्द करने की मांग करेंगे.
कोर्ट ने जीएमआर हैदराबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड को 50 लाख रुपये के चेक बाउंस मामले में उद्योगपति विजय माल्या के खिलाफ गैर-जमानती वारंट जारी किया है. माल्या के इस मामले में पेश नहीं होने के बाद उनके खिलाफ गैर-जमानती वारंट जारी किया गया.
माल्या के वकील सुधाकर राव ने कहा कि वह गैर जमानती वारंट को रद्द करने के लिए हाईकोर्ट जाएंगे. 14वें अतिरिक्त मुख्य मेट्रोपालिटन मजिस्ट्रेट की अदालत ने 10 मार्च को अब ठप खड़ी किंगफिशर एयरलाइंस , उसके चेयरमैन विजय माल्या और कंपनी के एक अन्य वरिष्ठ अधिकारी के खिलाफ यह गैर जमानती वारंट जारी किया. अदालत ने इस मामले की सुनवाई के लिए अगली तारीख 13 अप्रैल तय की है.
जीएमआर के वकील जी अशोक रेड्डी ने कहा कि माल्या और अन्य को अदालत के समक्ष 10 मार्च को पेश होना था, लेकिन वे पेश नहीं हुए. ऐसे में अदालत ने गैर-जमानती वारंट जारी किया, जिसे 13 अप्रैल तक तामील किया जाना है.