दिल्ली उच्च न्यायालय ने नीतीश कटारा हत्याकांड मामले में आरोपी विशाल यादव को जमानत दे दी है.
एक पूर्व आईएएस अधिकारी के बेटे नीतीश कटारा की फरवरी 2002 में हुई हत्या के मामले में एक अदालत ने आरोपी विशाल और उत्तर प्रदेश के विवादास्पद नेता डी. पी. यादव के पुत्र विकास यादव को पिछले साल मई में उम्रकैद की सजा सुनाई थी.
विशाल यादव के साथ साथ दिल्ली तथा उत्तर प्रदेश पुलिस के वकीलों की दलीलें सुनने के बाद पीठ ने 12 जनवरी को अपना फैसला सुरक्षित रखा था. दिल्ली पुलिस ने उसे जमानत दिये जाने का विरोध किया था बहरहाल उत्तर प्रदेश पुलिस ने अपनी स्थिति रिपोर्ट में कहा था कि यादव को जमानत देने के संबंध में उसे कोई आपत्ति नहीं है.
लेकिन उप्र पुलिस ने कहा है कि यादव को पुलिस की उपस्थिति में विवाह समारोह में शिरकत करने की अनुमति दी जाए. अपनी जमानत याचिका में विशाल ने कहा था कि उसके पिता इस दुनिया में नहीं है और परिवार का ज्येष्ठ पुत्र होने के नाते उसे अपनी छोटी बहन के विवाह की सारी रस्में पूरी करनी है और खर्चा आदि का जिम्मा भी देखना है. इससे पहले तीन जनवरी को सगाई की रस्म में शिरकत करने के लिए विशाल को पांच घंटे (शाम पांच बजे से रात 10 बजे तक) के लिए पैरोल पर रिहा किया गया था और उप्र तथा दिल्ली के पुलिसकर्मियों को सादी वर्दी में कार्यक्रम में उपस्थित रहने का निर्देश दिया गया था.