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कांग्रेस विधायक कल्पना परूलेकर के खिलाफ वारंट

महिदपुर से कांग्रेस विधायक कल्पना परूलेकर के खिलाफ मानहानि के एक मामले में गैर हाजिरी पर भोपाल की प्रथम श्रेणी मुख्य न्यायिक दण्डाधिकारी वर्षा शर्मा ने गिरफ्तारी वारंट जारी कर पुलिस को उन्हें 28 नवंबर को अदालत में पेश करने के निर्देश दिए हैं.

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महिदपुर से कांग्रेस विधायक कल्पना परूलेकर के खिलाफ मानहानि के एक मामले में गैर हाजिरी पर भोपाल की प्रथम श्रेणी मुख्य न्यायिक दण्डाधिकारी वर्षा शर्मा ने गिरफ्तारी वारंट जारी कर पुलिस को उन्हें 28 नवंबर को अदालत में पेश करने के निर्देश दिए हैं.

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कल्पना के खिलाफ मानहानि का प्रकरण दायर करने वाले मध्यप्रदेश विधानसभा के सचिव भगवानदेव ईसरानी के वकील उमेश निगम एवं नरेन्द्र भावसार के अनुसार इस मामले में न्यायाधीश ने उपस्थिति के लिए समन जारी किए थे, लेकिन उन्होने इसे लेने से इंकार कर दिया था. इस पर अदालत ने उनके खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी कर पुलिस से कहा है कि उन्हें 28 नवंबर को अदालत में पेश किया जाए.

उल्लेखनीय है कि कल्पना ने 24 सितंबर 2009 को विधानसभा के शीतकालीन सत्र के दौरान संवाददाताओं से बातचीत में विधानसभा सचिव ईसरानी पर भ्रष्टाचार, धोखाधड़ी तथा षड़यंत्रपूर्वक फर्जी अंकसूची के आधार पर नौकरी हासिल करने संबंधी आरोप लगाए थे.

ईसरानी ने विधायक कल्पना के इन्हीं आरोपों को निराधार बताते हुए 24 अप्रैल 2010 को भोपाल जिला अदालत में मानहानि का प्रकरण दायर किया था.

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