देशद्रोह कानून या सैडीशन लॉ एक उपनिवेशीय कानून है, जो अंग्रेजों के शासन काल में बनाया गया था. भारतीय संविधान में इस कानून को अपनाया गया.
भारतीय कानून संहिता के अनुच्छेद 124 A में देशद्रोह की परिभाषा दी गई है, जिसमें लिखा है कि अगर कोई भी व्यक्ति सरकार-विरोधी सामग्री लिखता है या बोलता है या फिर ऐसी सामग्री का समर्थन भी करता है तो उसे आजीवन कारावास या तीन साल की सज़ा हो सकती है.
हालांकि ब्रिटेन ने ये कानून अपने संविधान से हटा दिया है, लेकिन भारत के संविधान में ये विवादित कानून अभी भी मौजूद है. भारत पर अंग्रेजों के शासन के समय इसे महात्मा गांधी के खिलाफ इस्तेमाल किया गया था.