गुजरात सरकार ने बुधवार को उच्च न्यायालय में हलफनामा दायर कर कथित तौर पर फर्जी मुठभेड़ में मृत इशरज जहां और तीन अन्य से जुड़े मामले की सीबीआई से जांच कराने की केंद्र सरकार की उत्सुकता पर प्रश्न उठाया है.
न्यायमूर्ति जयंत पटेल और न्यायमूर्ति अभिलाषा कुमारी के खंडपीठ के समक्ष प्रदेश के गृह सचिव टी एस विष्ट की ओर से पेश पेश हलफनामे के अनुसार राज्य सरकार ने इस मामले को सीबीआई को सुपूर्द किये जाने का पूरजोर विरोध किया था.
हलफनामे के अनुसार, संसद पर हमला, मुम्बई पर 26/11 हमला, अक्षरधाम हमला, अहमदाबाद श्रृंखलाबद्ध विस्फोट जैसे मामलों की संबंधित राज्य की पुलिस ही जांच कर रही है और सफलतापूर्वक जांच कार्य पूरा किया है.