सलमान खान हिट एंड रन मामले में 13 साल बाद बॉम्बे हाई कोर्ट ने अभिनेता को सभी आरोपों से बरी कर दिया है. 2002 के इस बहुचर्चित मामले में अब गेंद महाराष्ट्र सरकार के पाले में है कि वह इस ओर एक्टर के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट जाएगी या नहीं. मुख्यमंत्री देवेंद्र फड़नवीस का कहना है कि सरकार पहले फैसले को पूरी तरह पढ़ेगी और उसके बाद ही कोई फैसला करेगी.
फड़नवीस ने कहा, 'सरकार सलमान पर कोर्ट के फैसले को पहले पूरा पढ़ना चाहेगी और उसके बाद ही इस ओर कोई निर्णय करेगी.'
गौरतलब है कि इससे पहले मुंबई की सेशन अदालत ने सलमान को सभी आरोपों में दोषी करार देते हुए 5 साल कैद की सजा सुनाई थी. बचाव पक्ष ने हाई कोर्ट में इसके खिलाफ अर्जी दी थी, जिस पर हाई कोर्ट ने उन्हें तत्काल जमानत दे दी थी. गुरुवार को हाई कोर्ट ने मामले में फैसला सुनाते हुए कहा कि अभियोजन पक्ष सलमान के खिलाफ किसी भी आरोप को साबित करने में नाकाम रहा है.
फैसला सुनाते हुए जस्टिस एआर जोशी ने कहा, 'सभी आरोपों में अभियोजन सलमान खान के खिलाफ चार्जेज साबित करने में नाकाम रहा है. वह यह भी साबित नहीं कर पाए कि घटना के वक्त सलामन खान नशे में थे या नहीं.'