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महिला वकील ने आजीवन कारावास की सजा काट रहे व्यक्ति से की शादी

हत्या के एक मामले में आजीवन कारावास की सजा काट रहे एक अपराधी के जीवन में विवाह की शुभ घड़ी आई. सोमवार को हत्या के दोषी ने 27 वर्षीय महिला वकील से शादी की. इसे देखते हुए मद्रास हाई कोर्ट ने दूल्हे को जेल से 10 दिन के लिए पैरोल पर रिहा करने का निर्देश दिया.

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हत्या के एक मामले में आजीवन कारावास की सजा काट रहे एक अपराधी के जीवन में विवाह की शुभ घड़ी आई. सोमवार को हत्या के दोषी ने 27 वर्षीय महिला वकील से शादी की. इसे देखते हुए मद्रास हाई कोर्ट ने दूल्हे को जेल से 10 दिन के लिए पैरोल पर रिहा करने का निर्देश दिया.

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सूत्रों ने बताया कि दुल्हन अरुणा और दूल्हा सोमासुंदरम के परिवारजन यहां के वाइसरपदी के हॉल में आयोजित शादी समारोह में शामिल हुए थे और उन्होंने नवविवाहित जोड़े को आशीर्वाद दिया.

दुल्हन ने इससे पहले अदालत में याचिका दायर कर अपने भावी पति के लिए एक माह जेल से रिहाई की अपील की थी. इसके बाद याचिका पर सुनवाई करने वाली पीठ ने सोमासुंदरम के लिए दस दिन की पैरोल पर रिहाई की मंजूरी दी.

अदालत के आदेश के मुताबिक, सोमासुंदरम को रविवार को पुझल जेल से रिहा कर दिया गया और उसे 10 फरवरी को 7 बजे शाम तक वापस जेल आ जाना होगा. इसके अलावा उसकी रिहाई की अवधि तक उसे सुरक्षा मुहैया कराई जाएगी.

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