एक महत्वपूर्ण आदेश में मद्रास उच्च न्यायालय ने कहा है कि सरोगेसी के जरिए बच्चा हासिल करने वाली महिला मातृत्व अवकाश की हकदार है.
यह आदेश न्यायमूर्ति के चंद्रू ने चेन्नई पोर्ट ट्रस्ट की एक महिला कर्मचारी की याचिका को मंजूर करते हुए दिया. उसने प्रबंधन के उस आदेश को निरस्त करने की मांग की थी जिसमें 2011 में उसकी मातृत्व अवकाश की अर्जी को खारिज कर दिया गया था.
न्यायाधीश ने अपने आदेश में कहा, ‘यह अदालत सरोगेट व्यवस्था के जरिए याचिकाकर्ता के बच्चा हासिल करने में कुछ भी अनैतिक नहीं पाती है.’