केरल हाई कोर्ट ने अपने एक अनूठे आदेश में कहा है कि महिलाएं चूड़ीदार पहन कर तिरुअनंतपुरम के श्री पद्मनाभ स्वामी मंदिर के अंदर नहीं जा सकतीं. हाई कोर्ट ने गुरुवार को यह आदेश देते यह भी साफ किया कि मंदिर के रीति-रिवाज और कर्म कांड के मामले में मुख्य पुजारी के शब्द ही अंतिम माने जाएंगे.
टाइम्स ऑफ इंडिया की खबर के अनुसार गत 29 नवंबर को एक प्रशासनिक अधिकारी केएन सतीश ने परंपराओं को तोड़ते हुए महिलाओं को इस मंदिर में चूड़ीदार पहनकर जाने की इजाजत दे दी थी. उन्होंने मंदिर के चेयरमैन के हरिपाल के विचार के खिलाफ जाकर यह आदेश दिया था. लेकिन सतीश के इस निर्णय के खिलाफ केरल हाई कोर्ट में दो याचिकाएं दायर की गईं, जिसके बाद कोर्ट ने यह आदेश दिया.
कोर्ट ने यह भी साफ कर दिया कि किसी अफसर को पद्मनाभ स्वामी मंदिर की परंपरा में बदलाव का कोई अधिकार नहीं है, क्योंकि वह सिर्फ एक सरकारी कर्मचारी हैं.