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93 मुंबई ब्लास्ट केस: याकूब मेमन की पुनर्विचार याचिका खारिज, फांसी की सजा बरकरार

1993 के मुंबई सीरियल ब्लास्ट के दोषी याकूब मेमन की फांसी की सजा पर पुनर्विचार याचिका को सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया है. याकूब मेमन ने अपनी मौत की सजा पर पुनर्विचार की मांग की थी.

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supreme court (file photo)
supreme court (file photo)

1993 के मुंबई सीरियल ब्लास्ट के दोषी याकूब मेमन की फांसी की सजा पर पुनर्विचार याचिका को सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया है. याकूब मेमन ने अपनी मौत की सजा पर पुनर्विचार की मांग की थी. कोर्ट ने उसकी फांसी की सजा को उम्रकैद में तब्दील करने से मना कर दिया.

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इससे पहले, सुप्रीम कोर्ट ने इस बम विस्फोट कांड में मौत की सजा पाने वाले एकमात्र अपराधी याकूब मेमन की फांसी पर रोक बढ़ा दी थी. मौत की सजा की समीक्षा की मांग के बारे में उसकी याचिका पर महाराष्ट्र के विशेष कार्यबल (STF) और CBI से जवाब-तलब किया था. अदालत ने याकूब मेमन की फांसी की सजा को उम्रकैद में तब्दील करने से इंकार कर दिया है.
 
मेमन ने अपनी याचिका में फांसी की सजा निरस्त करने की मांग करते हुए दलील दी थी कि वह करीब 19 साल से जेल में है जो उम्रकैद की सजा के बराबर है, ऐसे में उसे फांसी नहीं दी जा सकती, क्योंकि इससे सजा दोहरी हो जाएगी. एक अपराध के लिए दो सजा नहीं हो सकती.

मेमन ने दाऊद इब्राहिम और फरार अभियुक्त अपने भाई टाइगर मेमन के साथ मिलकर मुंबई बम धमाकों की साजिश रची थी. याकूब पिछले 20 साल से जेल में है. 1993 में मुंबई में हुए सिलसिलेवार धमाकों में 257 लोगों की मौत हो गई थी, जबकि 700 से ज्यादा लोग घायल हुए थे. इसी मामले में अवैध हथियार रखने के दोषी अभिनेता संजय दत्त 6 साल की सजा काट रहे हैं.

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