scorecardresearch
 

नीतीश कटारा के हत्यारे को नहीं मिली पैरोल

दिल्ली उच्च न्यायालय ने नीतीश कटारा हत्याकांड में दोषी करार दिये जाने और बिना माफी के 30 साल की सजा सुनाये जाने के फैसले के खिलाफ उच्चतम न्यायालय में अपील दाखिल करने के लिए तीन हफ्ते की हिरासत में पैरोल मांगने की विकास यादव की अर्जी को आज खारिज कर दिया.

Advertisement
X
विकास यादव (फाइल फोटो)
विकास यादव (फाइल फोटो)

दिल्ली उच्च न्यायालय ने नीतीश कटारा हत्याकांड में दोषी करार दिये जाने और बिना माफी के 30 साल की सजा सुनाये जाने के फैसले के खिलाफ उच्चतम न्यायालय में अपील दाखिल करने के लिए तीन हफ्ते की हिरासत में पैरोल मांगने की विकास यादव की अर्जी को आज खारिज कर दिया.

Advertisement

मुख्य न्यायाधीश जी रोहिणी और न्यायमूर्ति आर एस एंडला की पीठ ने विकास की अपील को खारिज कर दिया जिसने उच्च न्यायालय की एकल पीठ द्वारा एक हफ्ते की पैरोल दिये जाने के बाद तीन और हफ्ते की पैरोल मांगी थी. पीठ ने कहा कि मामले के तथ्यों और परिस्थितियों को देखते हुए हमें एकल न्यायाधीश द्वारा तीन हफ्ते की पैरोल से इनकार करने और केवल एक हफ्ते की हिरासत में पैरोल देने के विवेकाधिकार में हस्तक्षेप जरूरी नहीं लगता.

पीठ ने कहा कि पैरोल देना अनिवार्य रूप से विवेकाधिकार है , हालांकि इसमें विवेकाधिकार का इस्तेमाल कई तथ्यों पर आधारित होता है. विकास की तीन हफ्तों की पैरोल की याचिका पर उच्च न्यायालय ने 20 अप्रैल को आदेश सुरक्षित रखा था. उसने उच्च न्यायालय द्वारा दिये गये फैसले और सुनाई गयी सजा के खिलाफ उच्चतम न्यायालय में विशेष अनुमति याचिका दाखिल करने के लिए पैरोल मांगी थी.

Advertisement

-इनपुट भाषा

Advertisement
Advertisement