दिल्ली के शराब घोटाले में जांच एजेंसियों का सामना कर रहीं BRS नेता के कविता ने CBI से कहा है कि वो अपना समन वापस ले. के कविता को 26 फरवरी को सीबीआई ने पूछताछ के लिए बुलाया है. के कविता ने CBI को पत्र लिखकर कहा है कि वह कथित शराब नीति घोटाले के संबंध में पूछताछ के लिए 26 फरवरी को उपस्थित नहीं हो सकेंगी. इसे लेकर उन्होंने एक पत्र लिखा है. पत्र में उन्होंने अत्यावश्यक सार्वजनिक व्यस्तताओं और सुप्रीम कोर्ट में लंबित एक याचिका का हवाला दिया है. यह दूसरी बार है जब के कविता पूछताछ के लिए समन में शामिल नहीं हो रही हैं. CBI ने उनसे आखिरी बार दिसंबर 2022 में पूछताछ की थी. ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग ऐक्ट में बीआरस नेता के कविता को आरोपी बनाया है.
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CBI ने CRPC की धारा 41ए के तहत समन भेजा
पिछले साल मार्च में उन्होंने ED द्वारा पूछताछ से राहत की मांग करते हुए सुप्रीम कोर्ट में अपील की थी. सुप्रीम कोर्ट ने मामले पर रोक लगा दी और उन्हें किसी फैसले तक पहुंचने तक पूछताछ से छूट दे दी. CBI ने अब CRPC की धारा 41ए के तहत समन भेजा है, जिसका उल्लंघन करने पर उनकी गिरफ्तारी हो सकती है.
कविता ने अपने पत्र में लिखा कि इस धारा के तहत समन क्यों भेजे गए, इसका कोई तर्क, कारण या पृष्ठभूमि नहीं है. उन्होंने लिखा कि धारा 41ए CRPC के तहत मौजूदा नोटिस धारा 160 CRPC के तहत पहले के नोटिस के बिल्कुल विपरीत है, जो मुझे 02.12.2022 को जारी किया गया था और जिसका अनुपालन पहले ही हो चुका है.
पत्र के माध्यम से कविता ने कहा कि चूंकि किसी भी आरोप में मेरी कोई भूमिका नहीं है, इसलिए CBI को अब इस मामले में मेरी कोई जरूरत नहीं है और यह मामला पूरी तरह से अदालत के समक्ष विचाराधीन है. उन्होंने कहा कि इसके बावजूद मुझसे कोई सवाल जवाब-करना हो तो मैं किसी भी वर्चुअल मोड के माध्यम से उपस्थित होने के लिए हमेशा उपलब्ध रहूंगी.
क्या है आरोप
के कविता पर आरोप है कि वो उस साउथ ग्रुप का हिस्सा थीं जिसने आम आदमी पार्टी सरकार के तत्कालीन डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया के साथ घोटाले की साजिश रची थी. उन पर आरोप है कि उन्होंने इस घोटाले के जरिए बेनामी संपत्ति इंडोस्प्रिट्स में निवेश किया था. ED का दावा है कि साउथ ग्रुप को के कविता ही नियंत्रित करती थीं.