एक स्थानीय अदालत ने एक वृद्ध महिला (92) के साथ बलात्कार करने के मामले में एक व्यक्ति (26) को दोषी ठहराया है.
अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश श्याम कुमार ने कल आरोपी मंटू को भारतीय दंड संहिता की धारा 376 के तहत अपराध करने का दोषी करार दिया. सजा का निर्णय अभी नहीं किया गया है.
अभियोजन पक्ष के अनुसार, 10 अगस्त 2011 को शामली जिले के कांधला कस्बे में महिला के साथ उसके घर पर मंटू ने बलात्कार किया. चिाकित्सा रिपोर्ट में पीड़िता के साथ बलात्कार की पुष्टि हो गयी थी.
पीड़िता की मौत उस दौरान ही हो गयी थी जब यह मामला विचाराधीन था लेकिन उसके बयान को अदालत में दर्ज कर लिया गया था जिसमें उसने अभियोजन पक्ष के बयान का समर्थन किया था.