आम आदमी पार्टी के नेता कुमार विश्वास ने शनिवार को सुल्तानपुर की कोर्ट में सरेंडर किया. कोर्ट में करीब 3 घंटे तक बहस चली और पूरी बहस के दौरान कुमार विश्वास कटघरे में खड़े रहे, जिसके बाद उन्हें जमानत दे दी गई.
सरकारी काम में बाधा डालने का आरोप
कुमार विश्वास पर 2014 में अमेठी में चुनाव प्रचार के दौरान अवैध प्रचार सामग्री और सरकारी काम में बाधा डालने का मुकदमा दर्ज कराया गया था. जिसके बाद कोर्ट ने उनके खिलाफ गैर-जमानती वारंट जारी किया था. 2014 में अमेठी में लोकसभा चुनाव के दौरान कुमार विश्वास सांसद राहुल गांधी और उनकी बहन प्रियंका गांधी समेत अन्य के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराने पहुंचे थे.
इस दौरान कुमार विश्वास और उनके समर्थकों की पुलिस से कहासुनी हुई थी और उनके पास से अवैध प्रचार सामग्री भी बरामद हुई थी. जिसके बाद गौरीगंज थाने के तत्कालीन थानाध्यक्ष रतन सिंह ने कुमार विश्वास और उनके करीब 250 समर्थकों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया था.
अगली सुनवाई 2 अगस्त को
इसके बाद अदालत में हाजिर न होने पर एसीजेएम 6 ने उनके खिलाफ गैर-जमानती वारंट जारी किया था. जिसके बाद उन्होंने शनिवार को अदालत में आत्मसमर्पण किया. कोर्ट में करीब तीन घंटे तक बहस चली और पूरी बहस के दौरान कुमार विश्वास कटघरे में खड़े रहे, जिसके बाद उन्हें जमानत मिली. कोर्ट ने दोनों मामले में कुमार से 25-25 हजार की चार जमानतें भी भरवाई. मामले की अगली सुनवाई अब 2 अगस्त और 9 अगस्त को होगी.