यूपी की सुल्तानपुर जेल में बंद आम आदमी पार्टी (आप) के विधायक सोमनाथ भारती को आज कोर्ट से बड़ी राहत मिली. सुल्तानपुर की MP/MLA कोर्ट ने उनकी जमानत मंजूर कर ली है. ये जमानत 50 हजार के दो जमानत और मुचलके पर मिली है. कोर्ट ने बिना अनुमति देश न छोड़ने की शर्त के साथ-साथ कई अन्य शर्तें भी लगाई हैं. हालांकि, अभी सोमनाथ भारती को जेल में ही रहना होगा.
इस मामले में सोमनाथ भारती को मिली राहत
दरअसल, हाल ही में आप विधायक ने अमेठी में यूपी के अस्पतालों को लेकर विवादित टिप्पणी की थी. उनके इस बयान के खिलाफ केस दर्ज कराया गया था. इस प्रकरण में अमेठी पुलिस ने सोमनाथ को रायबरेली गेस्ट हाउस से गिरफ्तार किया और कोर्ट के आदेश पर सुल्तानपुर की जेल भेज दिया. फिलहाल अब उन्हें शर्तों के साथ जमानत मिल गई है.
दूसरे केस में राहत नहीं
मालूम हो कि सीएम योगी आदित्यनाथ और यूपी के अस्पतालों पर आपत्तिजनक टिप्पणी मामले में भारती के खिलाफ रायबरेली और अमेठी में दो केस दर्ज हुए थे. इनमें से एक में उन्हें जमानत मिली है, जबकि दूसरे केस में उन्हें राहत नहीं मिली है.
रायबरेली में हुई थी अभद्रता
गौरतलब है कि रायबरेली में विधायक सोमनाथ भारती पर एक शख्स ने स्याही फेंकी थी. इस दौरान विधायक पर पुलिस के साथ अभद्रता और मुख्यमंत्री योगी पर विवादित टिप्पणी करने का आरोप लगा, जिसके बाद पुलिस ने विधायक और उनके समर्थकों पर कोतवाल अतुल सिंह की तहरीर पर FIR दर्ज की थी. FIR के बाद कोर्ट से जमानत अर्जी खारिज होने के बाद उन्हें जेल भेज दिया गया था.