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15 करोड़ के प्रॉपर्टी टैक्स बकाए के मामले में AMU का बैंक खाता सीज

एएमयू ने करीब 15 करोड़ रुपये का संपत्ति कर नहीं जमा किया. नगर निगम के मुख्य कर निर्धारण अधिकारी विनय कुमार राय की अगुवाई में टीम ने एएमयू के भारतीय स्टेट बैंक (एसबीआई) के खाते को सीज कर दिया है.

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अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी (एएमयू)
अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी (एएमयू)
स्टोरी हाइलाइट्स
  • 8 साल पहले का प्रॉपर्टी टैक्स बकाया
  • नगर निगम ने सीज किया बैंक अकाउंट

अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी (एएमयू) के खाते को अलीगढ़ नगर निगम ने सीज कर दिया है. दरअसल, एएमयू ने करीब 15 करोड़ रुपये का संपत्ति कर नहीं जमा किया. इसके बाद नगर निगम के मुख्य कर निर्धारण अधिकारी विनय कुमार राय की अगुवाई में टीम ने एएमयू के भारतीय स्टेट बैंक (एसबीआई) के खाते को सीज कर दिया है. 
     
मुख्य कर निर्धारण अधिकारी विनय कुमार राय की मानें तो अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय पर अलीगढ़ नगर निगम का संपत्ति कर के मद में बकाया एवं ब्याज सहित कुल रुपया करीब 15 करोड़ 31.03.2021 तक शेष है, जिसका बिल नगर निगम ने एएमयू प्रशासन को भेजा था. बार-बार नोटिस देने के बाद भी संपत्ति कर जमा नहीं किया गया.

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मुख्य कर निर्धारण अधिकारी विनय कुमार राय ने कहा कि भुगतान न करने के कारण उ.प्र. नगर निगम अधिनियम 1959 की सुसंगत धाराओं 507, 509 व 513 के अन्तर्गत प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए नगर निगम, अलीगढ़ द्वारा अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय, अलीगढ़ के संचालित खाता को तत्काल प्रभाव से अटैच/सीज किया गया है.
           
मुख्य कर निर्धारण अधिकारी विनय कुमार ने बताया कि यह बकाया लगभग 8 साल पहले का है. इसके लिए साल 2019 में भी खाता सीज किया गया था. शासन को भी एएमयू ने कर मुक्त करने के लिए लिख कर दिया था किंतु वहां से इनको कोई राहत नहीं मिला और वसूली के आदेश प्राप्त हुए. 

मुख्य कर निर्धारण अधिकारी विनय कुमार ने कहा कि यह प्रॉपर्टी टैक्स है और इस व्यवस्था के अनुसार आज हमने खाता सीज किया है और यह स्टेट बैंक ऑफ़ इंडिया ब्रांच में है. अगर 1 हफ्ते के अंदर इन्होंने पेमेंट नहीं किया तो हम खाते से रिकवरी नियमानुसार करेंगे. रिकवरी कंप्लीट नहीं होती है तो हम इनकी अचल संपत्ति की अटैचमेंट की कार्रवाई करेंगे. 

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