इलाहाबाद हाई कोर्ट ने महोबा के निलंबित एसपी मणिलाल पाटीदार की अग्रिम जमानत अर्जी को खारिज कर दिया है. अब भगोड़ा घोषित किए गए IPS अफसर मणिलाल पाटीदार की मुश्किलें और बढ़ गई हैं. कोर्ट ने व्यापारी इंद्रकांत त्रिपाठी की संदिग्ध हालत में मौत के मामले में अग्रिम जमानत की अर्जी खारिज की है. इससे पहले भ्रष्टाचार के मामले में भी उनकी जमानत अर्जी खारिज हो चुकी है.
जस्टिस सुनीत कुमार की एकल पीठ ने मणिलाल पाटीदार की अर्जी को खारिज किया. वहीं, राज्य सरकार की ओर से कहा गया कि मणिलाल पाटीदार पर 50 हजार रुपये का इनाम घोषित किया जा चुका है, उनके खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी है और भगोड़ा भी घोषित किया गया है. इस पर कोर्ट ने कहा कि वो अग्रिम जमानत के हकदार नहीं हैं. पाटीदार के खिलाफ दो दिन पहले तीसरी एफआईआर दर्ज हुई थी.
बता दें कि व्यापारी इंद्रकांत त्रिपाठी की बीते 8 सितंबर को गोली मारी गई थी. जिसके बाद गंभीर हालत में उन्हें महोबा जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया. यहां से इंद्रकांत त्रिपाठी को कानपुर रेफर किया गया था. कानपुर में इलाज के दौरान 13 सितंबर को इंद्रकांत त्रिपाठी की मौत हो गई. इंद्रकांत त्रिपाठी की मौत के बाद हंगामा मच गया और परिजनों की तरफ से एसपी मणिलाल पाटीदार पर इल्जाम लगाए गए.
इससे पहले जब 8 सितंबर को इंद्रकांत त्रिपाठी के साथ फायरिंग की घटना हुई तो उसके बाद उनके भाई रविकांत त्रिपाठी ने 11 सितंबर की शाम थाना कबरई में एफआईआर लिखाई थी. एफआईआर में तत्कालीन महोबा एसपी मणिलाल पाटीदार पर भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप लगाए गए थे.