scorecardresearch
 

रामपुर गेट गिराने पर हाईकोर्ट ने लगाई रोक

उत्तर प्रदेश के रामपुर में नवाबी खानदान की पहचान कहे जाने वाले नगर के प्रवेश द्वारों को आजम खान के इशारे पर जिला प्रशासन द्वारा गिराए जाने की कवायद पर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने रोक लगा दी है.

Advertisement
X
आजम के मंसूबों पर कोर्ट ने फेरा पानी
आजम के मंसूबों पर कोर्ट ने फेरा पानी

उत्तर प्रदेश के रामपुर में नवाबी खानदान की पहचान कहे जाने वाले नगर के प्रवेश द्वारों को आजम खान के इशारे पर जिला प्रशासन द्वारा गिराए जाने की कवायद पर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने रोक लगा दी है.

Advertisement

हाईकोर्ट ने यह रोक एक याचिका की सुनवाई करते हुए लगाई है. अदालत ने इस मामले में राज्य सरकार को नोटिस जारी करते हुए उससे तीन हफ्ते में जवाब तलब किया है. अदालत ने रामपुर के डीएम से जवाब मांगा है कि किन परिस्थितियों में और किसके इशारे पर प्रवेश द्वारों को लेकर कार्रवाई की गई. डीएम से कार्रवाई की पूरी रिपोर्ट अदालत में पेश करने को कहा गया है.

अदालत ने पीडब्ल्यूडी और आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ़ इंडिया से भी इस मामले में जवाब मांगा है. तीन हफ्ते के अंदर राज्य सरकार और एएसआई इस मामले में अपनी रिपोर्ट कोर्ट में दाखिल करेंगे. अदालत ने कहा कि अगली सुनवाई तक किसी तरह से इन प्रवेश द्वारों को गिराने की कार्रवाई नहीं होनी चाहिए. मामले की अगली सुनवाई 16 जनवरी को है.

Advertisement

गौरतलब है कि इन गेटों और प्रवेश द्वारों के बारे में आजम खान का बयान आया था कि इनसे शहर को मिलने वाली हवा और धूप में रुकावट पैदा हो रही है.

Advertisement
Advertisement