इलाहाबाद उच्च न्यायालय की लखनऊ पीठ ने गुरुवार को लखनऊ में एक ग्रामसभा की जमीन पर अवैध कब्जे के मामले में राज्य के भूतत्व एवं खनिकर्म मंत्री गायत्री प्रसाद प्रजापति को नोटिस जारी किया.
जस्टिस देवी प्रसाद सिंह तथा जस्टिस अश्वनी कुमार सिंह की खंडपीठ ने सुरेन्द्र कुमार नामक व्यक्ति द्वारा दायर याचिका पर यह नोटिस जारी किया. वादी पक्ष के वकील एस. पी. सिंह सोमवंशी ने बताया कि इस याचिका में प्रजापति पर लखनऊ के हरिहरपुर में ग्रामसभा की जमीन पर अवैध रूप से भूखंड बनवाने का आरोप लगाया गया है. साथ ही उस भूमि की इस बिक्री पर रोक लगाने के आदेश देने का आग्रह किया गया है.
अदालत ने लखनऊ के जिलाधिकारी को अपने मातहत राजस्व अधिकारियों के साथ उस जमीन का मुआयना करने के निर्देश दिये हैं, जिस पर अवैध कब्जे का आरोप मंत्री पर लगाया जा रहा है. मामले की अगली सुनवाई की तारीख नौ सितम्बर नियत करते हुए अदालत ने जिलाधिकारी से इसी तिथि को अपनी रिपोर्ट पेश करने को कहा है.
सोमवंशी ने बताया कि याचिका में यह आग्रह भी किया गया है कि अगर ग्राम सभा की सम्बन्धित जमीन पर कोई निर्माण कार्य कराया गया है तो उसे ध्वस्त करने का आदेश भी दिया जाए.