कोरोना वायरस संक्रमण के बीच उत्तर प्रदेश में होने वाले पंचायत चुनाव को रद्द करने की मांग वाली याचिका को इलाहाबाद हाईकोर्ट ने आज बुधवार को रद्द कर दिया है. इलाहाबाद हाईकोर्ट के इस फैसले से यूपी सरकार को राहत मिली है.
दरअसल, उत्तर प्रदेश में कोरोना संक्रमण के प्रकोप को देखते हुए पंचायत चुनाव टालने की मांग को लेकर एक जनहित याचिका दाखिल की गई थी. जिसे मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति गोविंद माथुर और न्यायमूर्ति एसएस शमशेरी की खंडपीठ ने खारिज कर दिया.
सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट ने कहा कि सरकार ने चुनाव प्रचार को लेकर आचार संहिता जारी कर दी है. हाईकोर्ट ने भी अन्य जनहित याचिका पर जरूरी कदम उठाने के निर्देश जारी किए हैं. कोरोना संक्रमण फैलने से रोकने को लेकर जरूरी सावधानी बरती जाएगी. ऐसे मे चुनाव स्थगित करने की मांग मे दाखिल जनहित याचिका पर हस्तक्षेप करने का कोई आधार नहीं है.
बता दें कि उत्तर प्रदेश में कोरोना ने रफ्तार पकड़ ली है. आंकड़ों के मुताबिक पिछले 24 घंटे में कोरोना की वजह से 30 लोगों की मौत हो गई. वहीं, पिछले 24 घंटों में कोरोना के 5,928 नए मामले सामने आए.
साथ ही प्रदेश में सक्रिय केसों की संख्या बढ़कर 27,509 पहुंच गई है. राजधानी लखनऊ में पिछले 24 घंटों में कोरोना के 1,188 नए केस सामने आए. पिछले 24 घंटों में 7 लोगों की कोरोना से मौत हुई जबकि सक्रिय केसों की संख्या 7,981 पहुंच गई है.