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यूपी में प्राइमरी शिक्षकों के तबादलों पर लगी रोक हटी, हाई कोर्ट ने जारी किया आदेश

यूपी में बुधवार को प्राइमरी शिक्षकों के लिए एक अच्छी खबर सामने आई. इलाहाबाद हाई कोर्ट ने प्राथमिक शिक्षकों के अंतर्जनपदीय तबादलों पर लगी रोक हटा दी है. इलाहाबाद हाई कोर्ट के इस फैसले के बाद ट्रांसफर का इंतजार कर रहे शिक्षकों के साथ ही साथ यूपी सरकार को भी बड़ी राहत मिली है.

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प्राइमरी शिक्षकों के तबादले से रोक हटी (प्रतीकात्मक तस्वीर)
प्राइमरी शिक्षकों के तबादले से रोक हटी (प्रतीकात्मक तस्वीर)
स्टोरी हाइलाइट्स
  • यूपी में अब जिलों के बाहर हो सकेंगे शिक्षकों के तबादले
  • इलाहाबाद हाई कोर्ट ने बुधवार को जारी किए हैं आदेश
  • एक बार ट्रांसफर पा चुके शिक्षकों का नहीं होगा तबादला

यूपी में बुधवार को प्राइमरी शिक्षकों के लिए एक अच्छी खबर सामने आई. इलाहाबाद हाई कोर्ट ने प्राथमिक शिक्षकों के अंतर्जनपदीय तबादलों पर लगी रोक हटा दी है. इलाहाबाद हाई कोर्ट के इस फैसले के बाद ट्रांसफर का इंतजार कर रहे शिक्षकों के साथ ही साथ यूपी सरकार को भी बड़ी राहत मिली है.

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हाई कोर्ट के इस फैसले के बाद राज्य के एक लाख से ज्यादा प्राइमरी शिक्षकों के एक से दूसरे जिले में तबादले का रास्ता साफ हो गया है. हालांकि हाई कोर्ट ने अपने इस आदेश में एक शर्त भी लगाई है. हाई कोर्ट ने यूपी सरकार के फैसले पर मुहर लगाते हुए अपने अहम आदेश में ये भी कहा है कि एक बार ट्रांसफर पा चुके टीचर्स का दोबारा तबादला नहीं हो सकता है.

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हाई कोर्ट के आदेश में कहा गया है कि सामान्य परिस्थितियों में प्राइमरी शिक्षकों का दोबारा ट्रांसफर नहीं हो सकता है. यदि विशेष परिस्थितयां हैं तो दूसरी बार भी तबादला हो सकता है. बता दें कि इस मामले में दिव्या गोस्वामी समेत सैकड़ों शिक्षकों ने हाई कोर्ट में याचिका दाखिल की थी. एक बार तबादले का लाभ ले चुके शिक्षकों को बाहर किए जाने के खिलाफ याचिकाएं दायर की गई थीं.

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जानकारी के मुताबिक गंभीर बीमारियों से पीड़ित टीचर्स का मेडिकल ग्राउंड पर दोबारा ट्रांसफर हो सकता है. दिव्यांगों को भी विशेष परिस्थिति में लाभ मिल सकता है. ऐसी विवाहित महिला टीचर्स जिन्होंने शादी से पहले तबादला कराया था अब जरूरत के आधार पर ससुराल वाले जिले में ट्रांसफर पाना चाहती हैं, वो भी इस दायरे में आ सकती हैं. खास बात ये है कि बीच सत्र में तबादले नहीं हो सकेंगे, लेकिन इस बार ये आदेश लागू नहीं होगा.

 

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