उत्तर प्रदेश के रामपुर से समाजवादी पार्टी के सांसद मोहम्मद आजम खान और उनके बेटे अब्दुल्ला आजम खां को बड़ा झटका लगा है. इलाहाबाद हाई कोर्ट ने उनकी जमानत अर्जी को खारिज कर दिया है.
जस्टिस सुनीत कुमार की एकल पीठ ने फैसला सुनाया है. कोर्ट ने दोनों पक्षों की बहस पूरी होने के बाद 19 नवंबर को फैसला सुरक्षित किया था. फिलहाल आजम खान, पत्नी ताजीन फातिमा और बेटे अब्दुल्ला आजम सीतापुर जेल में बंद हैं.
बता दें कि रामपुर में सरकारी जमीन पर कब्जा करने के साथ वक्फ की संपत्ति जौहर यूनिवर्सिटी में शामिल करने और बेटे का फर्जी आयु प्रमाण पत्र बनवाने के मामले में आजम खां जेल में बंद हैं. उनके साथ उनकी विधायक पत्नी और पूर्व विधायक बेटा भी जेल में हैं.
उनके खिलाफ रामपुर के भाजपा नेता आकाश सक्सेना ने एफआईआर दर्ज कराई थी. आजम खान को अब तक 86 मामलों में जमानत मिल चुकी है. हाई कोर्ट के दो और जिला कोर्ट रामपुर के 2 मुकदमों में जमानत मिलनी बाकी है.