इलाहाबाद हाईकोर्ट (Allahabad High Court) से गोरखपुर के बीआरडी मेडिकल कॉलेज के निलंबित डॉक्टर कफील अहमद खान को बड़ी राहत मिली है. हाईकोर्ट ने दूसरे सस्पेंशन पर स्टे लगा दिया है. पिछले महीने हाईकोर्ट ने डॉ. कफील के खिलाफ क्रिमिनल प्रोसीडिंग पर भी रोक लगा दी थी.
हाईकोर्ट ने अपने आदेश में कहा कि बीआरडी मेडिकल कॉलेज का भी सस्पेंशन वापस होने पर उन्हें बहाल किया जा सकता हैं. कोर्ट ने कहा कि सरकार विभागीय कार्रवाई जारी रख सकती है. सितंबर 2018 में निदेशक चिकित्सा शिक्षा कार्यालय से संबंद्ध रहने के दौरान निलंबन हुआ था.
डॉक्टर कफील बीआरडी मेडिकल कॉलेज में 70 बच्चों की मौत पर सिविल हॉस्पिटल बहराइच गए थे. लेकिन बहराइच पहुंचने पर उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया था. उन पर अस्पताल में जबरदस्ती मरीजों का इलाज करने का आरोप था. साथ ही डॉक्टर कफील पर सरकार की नीतियों की आलोचना करने का भी आरोप लगाया गया था.
एकल पीठ ने सुनाया आदेश
जस्टिस सरल श्रीवास्तव की एकल पीठ ने यह आदेश दिया. बीआरडी मेडिकल कॉलेज से निलंबन के मामले में भी हाईकोर्ट में सुनवाई चल रही है.
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बीआरडी मेडिकल कॉलेज में आक्सीजन की कमी से बच्चों की मौत मामले में कार्रवाई हुई थी. मेडिकल कॉलेज से निलंबन मामले में अब 13 सितंबर को अगली सुनवाई होगी. डॉक्टर कफील के खिलाफ दोनों मामलों में विभागीय कार्रवाई चल रही है.
हाईकोर्ट के फैसले के बाद डॉक्टर कफील ने ट्विट कर कहा कि दूसरा निलंबन जो मुझ पर ये आरोप लगा कर निलंबित किया गया था कि मैंने बहराइच जिला अस्पताल में जबर्दस्ती मरीजों का इलाज किया और मैं सरकार की नीतियों की आलोचना करता हूं को इलाहबाद उच्च न्यायालय ने खारिज कर दिया. शुक्रिया न्यायतंत्र का और शुक्रिया आप सबका.
इससे पहले पिछले महीने भी निलंबित डॉक्टर कफील खान को इलाहाबाद हाईकोर्ट से बड़ी राहत मिली थी. तब हाईकोर्ट ने डॉ. कफील के खिलाफ क्रिमिनल प्रोसीडिंग पर रोक लगा दी थी. मुकदमा संज्ञान आदेश सरकार की स्वीकृति के अभाव में निरस्त कर दिया गया.
हाईकोर्ट ने मामले को निचली कोर्ट में वापस कर दिया. मुकदमा दर्ज होने के बाद विवेचक ने चार्जशीट दाखिल कर दी थी. मजिस्ट्रेट ने चार्जशीट का संज्ञान भी ले लिया था.